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उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक हटाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी अंतरिम रोक शुक्रवार को हटा दी। हाईकोर्ट में मार्कशीट को लेकर अतिरिक्त चार्जशीट भी दाखिल की गई थी लेकिन न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने इसे ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे एसएससी द्वारा दिखाए गए विषय-आधारित अंकों से संतुष्ट हैं।

By Vijay KumarEdited By: Published: Fri, 09 Jul 2021 05:33 PM (IST)Updated: Fri, 09 Jul 2021 05:33 PM (IST)
उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक हटाई
एसएससी की ओर से जारी की गई नई सूची पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जताया संतोष

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी अंतरिम रोक शुक्रवार को हटा दी। इंटरव्यू के लिए जारी की गई सूची में विसंगतियों की शिकायत मिलने के बाद अदालत ने गत दो जुलाई को प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को सात दिनों के भीतर नई सूची प्रकाशित करने को कहा था। एसएससी ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर नई सूची प्रकाशित की। यह सूची भी हाईकोर्ट को सौंपी गई है। इसपर गौर करते हुए अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी।

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शुक्रवार को हाईकोर्ट में मार्कशीट को लेकर अतिरिक्त चार्जशीट भी दाखिल की गई थी लेकिन न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने इसे ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे एसएससी द्वारा दिखाए गए विषय-आधारित अंकों से संतुष्ट हैं। प्रकाशित की गई सूची के आधार पर न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा-' नियुक्ति की प्रक्रिया पांच साल से पूरी नहीं हुई है। मैं नहीं चाहता कि नियुक्ति में और देरी हो।'

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने आगे कहा-'2016 में आवेदन करने वालों में से कई ने आयु सीमा पार कर ली है। मैं राज्य सरकार और एसएससी से उन्हें उम्र में पांच साल की छूट देने का अनुरोध करूंगा।' अदालत ने यह भी कहा कि जिन परीक्षार्थियों के नाम किसी गलती के कारण तालिका में नहीं हैं, वे अगले दो सप्ताह के भीतर एसएससी को सूचित कर सकते हैं। एसएससी आठ सप्ताह के भीतर आरोपों की जांच करेगा। उसके बाद उक्त परीक्षार्थी को पत्र या ईमेल द्वारा जवाब भेजना होगा। कुल मिलाकर 12 सप्ताह के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी है। उसके लिए एसएससी चाहे तो विशेष अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है, जो इन शिकायतों को देखेंगे।

दूसरी तरफ सूची में नाम नहीं होने वाले परीक्षार्थियों ने शुक्रवार को साल्टलेक स्थित एसएससी भवन का घेराव किया। विधाननगर पूर्व थाने की पुलिस ने एसएससी भवन के सामने जाकर विरोध को शांत कराया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एसएससी के अधिकारियों ने लिखित शिकायत को स्वीकार नहीं किया। करीब 500 परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन किया। बाद में चार लोगों का एक प्रतिनिधिदल अंदर गया लेकिन वे ज्ञापन नहीं दे सके क्योंकि इस संबंध में उस वक्त अदालत में मामला चल रहा था।


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