Chit fund scam: चार्ज संभालने के एक दिन बाद ही डीजीपी मालवीय को कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया तलब
बंगाल पुलिस के महानिदेशक(डीजीपी) का कार्यभार संभालने के महज एक दिन बाद ही गुरुवार को मनोज मालवीय को एक चिटफंड कंपनी के खिलाफ मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने तलब कर लिया। डीजीपी मालवीय को आगामी 21 सितंबर को हाई कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता: बंगाल पुलिस के महानिदेशक(डीजीपी) का कार्यभार संभालने के महज एक दिन बाद ही गुरुवार को मनोज मालवीय को एक चिटफंड कंपनी के खिलाफ मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने तलब कर लिया। डीजीपी मालवीय को आगामी 21 सितंबर को हाई कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। राज्य की ओर से उनके समन को रोकने की अपील भी की गई, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने राज्य सरकार के अनुरोध को पूरी तरह से खारिज कर दिया। नतीजतन, डीजीपी को 21 को पेश होना ही होगा।
चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की गई शिकायतों के निष्पादन के लिए छह जुलाई को स्वतःसंज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया था। उसी मामले पर गुरुवार को सुनवाई थी, जिसमें एक विशेष संस्था के अधिकारियों को तलब किया गया था। उक्त संस्था के प्रतिनिधियों कोर्ट तक लाने के लिए राज्य प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जब गुरुवार को मामले सुनवाई शुरू हुई तो देखा गया कि उस संस्था का एक भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं है। कोई सरकारी वकील भी नहीं था। इससे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की पीठ नाराज हो गई। इसके बाद जजों ने डीजीपी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि इस सब के लिए डीजीपी जिम्मेदार माना गया और उन्हें शारीरिक कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।
इसके बाद राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट से डीजीपी की उपस्थिति के आदेश को वापस लेने की अपील की गई। लेकिन उस अर्जी को हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने खारिज कर दिया। 1986 बैच के आइपीएस अधिकारी मनोज मालवीय ने राज्य पुलिस के महानिदेशक के रूप में कार्यभार 31 अगस्त को डीजीपी वीरेंद्र का कार्यकाल समाप्त होने के बाद संभाला है। इसके एक दिन बाद ही उन्हें तलब किया गया है।