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बंगाल हिंसा मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम के चुनाव एजेंट शेख सुफियान को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली राहत नहीं

बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम के चुनाव एजेंट शेख सुफियान को कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। सीबीआइ की अर्जी पर सोमवार को हाई कोर्ट ने शेख सुफियान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी

By Vijay KumarEdited By: Published: Mon, 29 Nov 2021 05:49 PM (IST)Updated: Mon, 29 Nov 2021 05:49 PM (IST)
बंगाल हिंसा मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम के चुनाव एजेंट शेख सुफियान को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली राहत नहीं
ममता के चुनाव एजेंट शेख सुफियान की हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम के चुनाव एजेंट शेख सुफियान को कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। सीबीआइ की अर्जी पर सोमवार को हाई कोर्ट ने शेख सुफियान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और रक्षा कवच भी वापस ले लिया है। अब उन पर गिरफ्तारी तलवार लटक गई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश देबांग्शु बसाक की पीठ ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले हाई कोर्ट ने अंतरिम रहात दी थी। आज उसे भी वापस ले लिया।

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चुनाव के बाद नंदीग्राम में भी खूब हिंसा हुई थी जिसमें ममता के चुनाव एजेंट शेख सूफियान भी आरोपित है। सीबीआइ ने सुफियान को पूछताछ के लिए तलब किया था। हालांकि उन्होंने अपनी बीमारी का कारण बताते हुए सीबीआइ कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। सुफियान को हल्दिया सीपीटी गेस्टहाउस में हाजिर होना था, लेकिन बाद में उनके वकील स्वपन कुमार अधिकारी ने तृणमूल नेता के बीमारी प्रमाण पत्र के साथ एक लिखित याचिका दायर की थी।

उल्लेखनीय है कि तीन मई को नंदीग्राम के एक नंबर प्रखंड के चिल्लाग्राम निवासी भाजपा कार्यकर्ता देबब्रत माइति पर हमला किया गया था। वहीं उनकी पार्टी के सहयोगियों के घरों में भी तोड़फोड़ की गई थी। गंभीर रूप से घायल होने के कारण 13 मई को एसएसकेएम में देबब्रत की मौत हो गई थी।  देबब्रत माइति की हत्या में शेख सूफियान का नाम शामिल है। सीबीआई ने माइति की हत्या के सिलसिले में शेख सूफियान के दामाद समेत तृणमूल के 11 नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है।


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