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केएमसी चुनाव के लिए छह घंटे के अंदर फोर्स भेज सकता है केंद्र, कलकत्ता हाई कोर्ट में एएसजी ने कही ये बात

केंद्र कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के चुनाव के लिए छह घंटे के अंदर फोर्स भेज सकता है। शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में केएमसी चुनाव से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) ने अदालत को यह बात कही।

By Vijay KumarEdited By: Published: Fri, 17 Dec 2021 07:30 PM (IST)Updated: Fri, 17 Dec 2021 07:30 PM (IST)
केएमसी चुनाव के लिए छह घंटे के अंदर फोर्स भेज सकता है केंद्र, कलकत्ता हाई कोर्ट में एएसजी ने कही ये बात
केएमसी चुनाव के लिए छह घंटे के अंदर फोर्स भेज सकता है केंद्र

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : केंद्र कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के चुनाव के लिए छह घंटे के अंदर फोर्स भेज सकता है। शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में केएमसी चुनाव से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) ने अदालत को यह बात कही। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अगुआई वाली खंडपीठ ने जब उनसे पूछा कि क्या अब केंद्रीय बल का आना संभव है।

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इसपर एएसजी ने कहा कि छह घंटे के अंदर केंद्रीय बल को लाना संभव है, हालांकि उन्होंने आगे यह भी कहा कि अभी बड़ी तादाद में केंद्रीय बल को लाना संभव नहीं है। उसके लिए सीआरपीएफ समेत अन्य केंद्रीय बलों से बातचीत करनी होगी लेकिन केंद्र जरुरत के मुताबिक फोर्स देने को तैयार है। एएसजी ने आगे कहा कि केंद्रीय बल को सीधे तौर पर सुरक्षा के काम में नहीं लगाने पर भी उनसे गश्ती लगाई जा सकती है।

इससे जनता का मनोबल बढ़ेगा। वहीं राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने दलील पेश करते हुए कहा कि केएमसी चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मी उपलब्ध हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर शुक्रवार रात अथवा शनिवार सुबह तक फैसला अपलोड किया जा सकता है।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने गुरुवार को निर्देश दिया था कि केएमसी चुनाव में सुरक्षा का जिम्मा राज्य पुलिस संभालेगी। एकल पीठ ने यह निर्देश 19 दिसंबर को होने जा रहे केएमसी चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए बंगाल भाजपा की तरफ से दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए दिया था। न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने निर्देश दिया था कि कोलकाता पुलिस आयुक्त चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों व अन्य सभी की शिकायतों का ध्यान रखेंगे। भाजपा ने एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी थी।


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