लाला व विनय मिश्रा के ईसीएल के अधिकारियों के साथ मिलीभगत के पक्के सुबूत : सीबीआइ
सीबीआइ ने इस साल फरवरी में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा से घर जाकर पूछताछ की थी। ईडी ने भी रुजीरा को दिल्ली स्थित अपने दफ्तर में तलब किया था लेकिन रुचिरा ने यह हवाला देते हुए जाने में असमर्थता जताई थी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोयला तस्करी कांड की जांच कर रही सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि मामले में आरोपित अनूप माजी ऊर्फ लाला और विनय मिश्रा के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के अधिकारियों के साथ मिलीभगत के पक्के सुबूत मिले हैं। गौरतलब है कि लाला ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना ही सीबीआइ इस मामले की जांच कर रही है।
सीबीआइ ने इसपर दलील पेश करते हुए कहा है कि बंगाल में रेलवे के अधिकार वाले क्षेत्र में यह मामला हुआ है इसलिए सीबीआइ को इसकी जांच करने का पूरा अधिकार है। सीबीआइ ने इस साल फरवरी में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा से घर जाकर पूछताछ की थी। गत सोमवार को ईडी ने भी रुजीरा को दिल्ली स्थित अपने दफ्तर में तलब किया था लेकिन रुचिरा ने यह हवाला देते हुए जाने में असमर्थता जताई थी कि उनके लिए दो बच्चों को छोड़कर दिल्ली जाना संभव नहीं है।
कोलकाता में उनके घर में आकर पूछताछ करने पर वह हर संभव सहयोग करने को तैयार हैं।दूसरी तरफ ईडी ने आगामी छह सितंबर को अभिषेक बनर्जी को तलब किया है। सूत्रों से पता चला है कि अभिषेक इस बाबत अधिवक्ताओं से सलाह-मशविरा कर रहे हैं।
सीबीआइ अब तक ईसीएल के दो महाप्रबंधकों, कंपनी के सुरक्षा विभाग के प्रमुख, ईसीएल के दो इलाकों में सुरक्षा विभाग संभाल रहे अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कल चुकी है। सीबीआइ का आरोप है कि इन अधिकारियों की मिलीभगत से ही लाला आसनसोल व आसपास के रेलवे साइडिंग इलाके से कोयले की अवैध तरीके से तस्करी करता था और उससे करोड़ों रुपये कमाता था।