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कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में बढ़ते कोरोना के बीच आयोग पर किया कटाक्ष, कहा-बहुत हो चुकी चुनावी रैलियां, अब जनता को करने दें विचार

मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन व न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव संपन्न कराने का दायित्व आयोग का है। राज्य सरकार को इसकी जानकारी अगले गुरुवार को मामले पर सुनवाई के दौरान देनी होगी।

By Vijay KumarEdited By: Published: Tue, 20 Apr 2021 08:14 PM (IST)Updated: Tue, 20 Apr 2021 08:14 PM (IST)
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में बढ़ते कोरोना के बीच आयोग पर किया कटाक्ष, कहा-बहुत हो चुकी चुनावी रैलियां, अब जनता को करने दें विचार
कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना अब चुनाव आयोग का दायित्व है क्योंकि सरकार अब कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकती।

 राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हो रही चुनावी रैलियों पर कटाक्ष करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि ये सब अब बहुत हो चुका, अब जनता को विचार करने दें कि वह अपना वोट किसे देगी। हाईकोर्ट में चुनावी सभा व रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन व न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव संपन्न कराने का दायित्व आयोग का है।

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मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, यह आयोग को सुनिश्चित करना होगा और इसके लिए राज्य सरकार को आयोग की हर संभव मदद करनी होगी।

राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना अब चुनाव आयोग का दायित्व है क्योंकि राज्य सरकार अब कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकती।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर क्यों चुनाव आयोग को ही पूरा दायित्व लेना होगा, इसकी जानकारी अगले गुरुवार को मामले पर सुनवाई के दौरान देनी होगी।


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