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कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआइडी से भाजपा नेता हत्याकांड को लेकर तलब की रिपोर्ट, मामले की अगली सुनवाई भी उसी दिन

तलब-मनीष शुक्ला की हत्या के मामले में बिहार से खाली हाथ लौटी सीआइडी की टीम। आरोपित सुबोध सिंह को अपनी हिरासत में लेकर बिहार से बंगाल लाने में रही नाकाम। हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर तक जांच की रिपोर्ट जमा करने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई उसी दिन होगी।

By Vijay KumarEdited By: Published: Tue, 13 Oct 2020 10:04 PM (IST)Updated: Tue, 13 Oct 2020 10:04 PM (IST)
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआइडी से भाजपा नेता हत्याकांड को लेकर तलब की रिपोर्ट, मामले की अगली सुनवाई भी उसी दिन
कुख्यात अपराधी को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआइडी से भाजपा नेता मनीष शुक्ला हत्याकांड को लेकर रिपोर्ट तलब की है। भाजपा नेत्री प्रियंका टिबड़ेवाल ने हत्याकांड की सीबीआइ जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर मंगलवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश संजीव बंद्योपाध्याय व न्यायाधीश अरिजीत बंद्योपाध्याय की खंडपीठ ने सीआइडी से पूछा कि मामले की जांच कहां तक पहुंची है। हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर तक जांच की रिपोर्ट जमा करने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई भी उसी दिन होगी।

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सीआइडी की टीम बिहार से खाली हाथ लौट आई

दूसरी ओर मनीष शुक्ला हत्याकांड की जांच कर रही सीआइडी की टीम बिहार से खाली हाथ लौट आई है। हत्याकांड में आरोपित सुबोध सिंह को अपनी हिरासत में लेकर बिहार से बंगाल जाने में सीआइडी नाकाम रही है। सीआइडी को जांच में पता चला था कि पटना की जेल में बैठकर सुबोध सिंह ने मनीष शुक्ला की हत्या की साजिश रची थी। 

किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती पुलिस

बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए वहां की पुलिस सुबोध सिंह जैसे कुख्यात अपराधी को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती। पांच राज्यों में सुबोध के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं।  

बंगाल लाना आसान नहीं था, काफी जटिलताएं थीं

इसलिए सीआइडी के सामने उसे अपनी हिरासत में लेकर बंगाल लाना आसान नहीं था। इसमें काफी जटिलताएं भी थीं। दूसरी तरफ मनीष शुक्ला पर हमला करने वाले शूटरों में से एक को भी सीआइडी अब तक अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाई है।


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