भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य से मांगा हलफनामा
न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने दुर्गा पूजा के अवकाश के बाद तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में भाजपा के शीर्ष नेताओं के खिलाफ दर्ज 138 मामलों की किसी दूसरे राज्य की एजेंसी से जांच कराने की मांग को लेकर की गई अपील पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा मांगा है। हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा के अवकाश के बाद तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दरअसल गत दिनों बंगाल के प्रभारी तथा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन ने पिछले दो वर्षो में बंगाल में भाजपा के सात बड़े नेताओं कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, दिलीप घोष, बाबुल सुप्रियो, अर्जुन सिंह, पवन सिंह और सौरव सिंह के खिलाफ दर्ज 138 मामलों की किसी दूसरे राज्य की अथवा राष्ट्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। इसी परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा मांगा है।
छह सप्ताह बाद मामले की फिर से सुनवाई
न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने दुर्गा पूजा के अवकाश के बाद तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। अरविंद मेनन राज्य के हलफनामा पेश करने के बाद 15 दिनों के भीतर फिर से हलफनामा प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। कुल मिलाकर पूजा के अवकाश के छह सप्ताह बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी।
नेेेेेेेेताओं को झूठे मामलों में फंसा रही पार्टी
अरविंद मेनन ने आरोप लगाया था कि बंगाल में भाजपा मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है तथा उसकी लगातार स्थिति मजबूत होती जा रही है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी बंगाल में भाजपा को रोकने के लिए उनके नेताओं को झूठे मामलों में फंसा रही है।