कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर रोक लगाने से किया इनकार
खारिज परिवर्तन यात्रा के खिलाफ दायर की गई है जनहित याचिका। मंगलवार को न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश अनिरुद्ध राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले पर 11 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवद्वीप से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। परिवर्तन यात्रा के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका पर मंगलवार को न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश अनिरुद्ध राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
अगली सुनवाई 11 फरवरी को
जनहित याचिका में परिवर्तन यात्रा से बंगाल में कोरोना के हालात बिगडऩे व कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने की आशंका जाहिर करते हुए इसपर 11 फरवरी तक अंतरिम रोक लगाने की गुहार लगाई गई थी। खंडपीठ ने इससे इन्कार कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।
परिवर्तन यात्रा को झंडी दिखाई
गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गत शनिवार को नदिया जिले के नवद्वीप से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। मंगलवार को उन्होंने वीरभूम जिले के तारापीठ और झाडग़्राम जिले से दो और परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई।
रैलियां पूरे बंगाल को कवर करेंगी
आने वाले दिनों में बंगाल के और भी स्थानों से परिवर्तन यात्रा शुरू की जाएगी। एक महीने तक चलने वाली परिवर्तन यात्रा के तहत पांच रैलियां निकाली जाएंगी। ये रैलियां पूरे बंगाल को कवर करेंगी। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को बंगाल की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए यह मुहिम शुरू की है।