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कलकत्ता हाई कोर्ट का बंगाल चुनाव आयोग से सवाल, कोलकाता नगर निगम की तरह बाकी नगर निकायों का चुनाव कब?

Kolkata Municipal Corporation election कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से सवाल किया है कि वह कोलकाता नगर निगम (केएमसी) की तरह बाकी नगर निकायों का चुनाव कब कराएगी? इस मामले पर हाई कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा।

By Vijay KumarEdited By: Published: Wed, 01 Dec 2021 05:35 PM (IST)Updated: Wed, 01 Dec 2021 11:40 PM (IST)
कलकत्ता हाई कोर्ट का बंगाल चुनाव आयोग से सवाल, कोलकाता नगर निगम की तरह बाकी नगर निकायों का चुनाव कब?
कोलकाता नगर निगम (केएमसी) की तरह बाकी नगर निकायों का चुनाव कब

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से सवाल किया है कि वह कोलकाता नगर निगम (केएमसी) की तरह बाकी नगर निकायों का चुनाव कब कराएगी? इस मामले पर हाई कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि आयोग ने आगामी 19 दिसंबर को सिर्फ केएमसी का चुनाव कराने की घोषणा की है जबकि राज्य के 100 से अधिक नगर निकायों में चुनाव लंबित हैं। सभी जगह एक साथ चुनाव कराने की मांग पर भाजपा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने आयोग को कठघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि कोलकाता में चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई। बाकी नगर निकायों के चुनाव कब होंगे? आयोग यह क्यों नहीं बता रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या बाकी नगर निकायों के चुनाव की तारीखों की घोषणा करना उसका संवैधानिक कर्तव्य नहीं है?

सुनवाई के दौरान भाजपा की अधिवक्ता पिंकी आनंद ने प्रधान न्यायाधीश की अदालत में आयोग की केएमसी चुनाव को लेकर जारी की गई अधिसूचना को खारिज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि करीब डेढ़ साल से चुनाव लंबित हैं। सभी नगर निकायों में एक साथ मतदान कराया जाना चाहिए। सुनवाई के अगले दिन 24 नवंबर को बिना किसी नोटिस के अधिसूचना जारी की गई। आयोग राज्य सरकार का होकर काम कर रहा है। दूसरी तरफ आयोग का कहना है कि वह विधानसभा वोट के माडल का अनुसरण कर रहा है। इस बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य चुनाव आयुक्त को गुरुवार को फिर राजभवन तलब किया है।


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