कलकत्ता उच्च न्यायालय से मंत्री बाबुल सुप्रियो को राहत, सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विवादित टिप्पणी का मामला
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ विवादित टिप्पणी के एक मामले में पुलिस की चार्जशीट को खारिज कर दिया। मामला 2017 में एक टीवी बहस के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विवादित टिप्पणी का था।
कोलकाता, एजेंसी। एक टीवी चैनल में बहस के दौरान तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो के खिलाफ किए गए मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। महुआ मोइत्रा ने 2017 में बाबुल सुप्रियो पर उन्हें टीवी चैनल में बहस के दौरान अपमानित करने का आरोप लगाते हुए मामला किया था।
धारा 509 के तहत कार्रवाई का निर्देश
पुलिस ने अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। पुलिस को एक निचली अदालत ने बाबुल के खिलाफ धारा 509 के तहत कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा।
दो साल मुकदमा लड़ने के बाद जीत
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद मामले को खारिज कर दिया। फैसला आने के बाद बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर कलकत्ता हाईकोर्ट में दो साल मुकदमा लड़ने के बाद इसे अपनी नैतिक जीत बताया।
ब्यान पर पहले काफी विवाद हो चुके हैं
गौरतलब है कि बाबुल सुप्रियो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनके कई बयानों को लेकर पहले भी काफी विवाद हो चुके हैं।
आपत्तिजनक बात कहने से साफ इन्कार
हालांकि इस मामले में उन्होंने महुआ मोइत्रा के खिलाफ किसी तरह की आपत्तिजनक बात कहने के आरोप से साफ इन्कार किया था।