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हाई कोर्ट ने खारिज की सुवेंदु के खिलाफ मानहानि मामले को बर्द्धमान से कांथी की अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका

कलकत्ता हाई कोर्ट ने नंदीग्राम से भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में विरोधी दल के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा अपने खिलाफ दायर मानहानि मामले को बर्द्धमान अदालत से कांथी की अदालत में स्थानांतरित करने को दायर की गई याचिका खारिज कर दी है।

By Vijay KumarEdited By: Published: Wed, 01 Dec 2021 09:01 PM (IST)Updated: Wed, 01 Dec 2021 11:42 PM (IST)
हाई कोर्ट ने खारिज की सुवेंदु के खिलाफ मानहानि मामले को बर्द्धमान से कांथी की अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका
सुवेंदु अधिकारी ने अभिषेक को 'तोलाबाज भाइपो' यानी रंगदारी वसूलने वाला भतीजा कहा था

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने नंदीग्राम से भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में विरोधी दल के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा अपने खिलाफ दायर मानहानि मामले को बर्द्धमान अदालत से कांथी की अदालत में स्थानांतरित करने को दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। सुवेंदु के खिलाफ मानहानि का मामला डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस सांसद व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बंद्योपाध्याय ने किया है।

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हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला कांथी स्थानांतरित नहीं किया जाएगा बल्कि कोलकाता के सिटी सिविल कोर्ट में इसपर सुनवाई होगी। अगले साल 14 जनवरी से वहां मामले पर सुनवाई शुरू होगी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले खेजुरी में एक सभा को संबोधित करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने अभिषेक को 'तोलाबाज भाइपो' यानी रंगदारी वसूलने वाला भतीजा कहा था, जिसके खिलाफ अभिषेक ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अभिषेक ने कहा था कि उनके खिलाफ इसी तरह का सबूत नहीं होने के बावजूद इस तरह की टिप्पणी की गई है।


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