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कलकत्ता हाईकोर्ट का पढ़ाई की खातिर सात साल से मेदिनीपुर जेल में है बंद कैदी को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेदिनीपुर जेल में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे युवक को प्रेसीडेंसी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है ताकि वह स्नातक की पढ़ाई पूरी कर सके।

By Vijay KumarEdited By: Published: Tue, 08 Sep 2020 07:14 PM (IST)Updated: Tue, 08 Sep 2020 07:14 PM (IST)
कलकत्ता हाईकोर्ट का पढ़ाई की खातिर सात साल से मेदिनीपुर जेल में है बंद कैदी को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश
कलकत्ता हाईकोर्ट का पढ़ाई की खातिर सात साल से मेदिनीपुर जेल में है बंद कैदी को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेदिनीपुर जेल में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे युवक को प्रेसीडेंसी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है ताकि वह  स्नातक की पढ़ाई पूरी कर सके। सोमनाथ चक्रवर्ती नामक 27 साल के कैदी की मां कल्याणी देवी ने इस बाबत हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। 

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स्नातक की पढ़ाई के लिए मेदिनीपुर जेल प्रबंधन से किया गया था अनुरोध 

सोमनाथ ने स्नातक की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए मेदिनीपुर जेल प्रबंधन से अनुरोध किया था, जिसपर जेल प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि सारी पाठ्य सामग्रियां उसके परिवार के लोगों को ही उपलब्ध करानी होगी। इसपर कल्याणी देवी ने कहा था कि उनके लिए नियमित रूप से कोलकाता से मेदिनीपुर जाकर पाठ्य सामग्रियां उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा इसलिए उनके बेटे को कोलकाता के प्रेसीडेंसी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए।

कारा विभाग और मेदिनीपुर जेल प्रबंधन के पास आवेदन, नहीं मिला जवाब

उन्होंने इस बाबत कारा विभाग और मेदिनीपुर जेल प्रबंधन के पास आवेदन किया था लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। न्यायाधीश विवेक चौधरी की पीठ ने कहा कि जेल में बंद एक युवक शिक्षा अर्जित करना चाहता है। संबंधित प्राधिकरण को उसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने सोमनाथ को एक महीने के अंदर प्रेसिडेंसी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

सात साल हावड़ा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा, सोमनाथ को मेदिनीपुर जेल भेजा

गौरतलब है कि सोमनाथ को सात साल हावड़ा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उसे मेदिनीपुर जेल भेज दिया गया था। सोमनाथ ने वहीं से उच्च माध्यमिक की परीक्षा पास की। सोमनाथ की मां ने बताया कि 2011 में वह माकपा की महिला समिति की नेत्री थी। उस समय कुछ लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया था। उनकी जान बचाने में उनके बेटे के हाथ से एक बदमाश की मौत हो गई। हावड़ा कोर्ट ने उनके बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में मामला किया है और उसपर सुनवाई चल रही है।


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