प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक के फैसले को हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती
प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कानूनी जटिलता बढ़ती जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा चुकी है। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार हाईकोर्ट की खंडपीठ में गई है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कानूनी जटिलता बढ़ती जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा चुकी है। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार हाईकोर्ट की खंडपीठ में गई है। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी है, उन्होंने भी स्थगनादेश के खिलाफ खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया है। अगले सप्ताह इन दोनों मामलों पर सुनवाई के आसार हैं। नियुक्ति के खिलाफ मामला करने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि रात को मैसेज भेजकर या फोन करके नियुक्तियां की जा रही हैं। लिखित परीक्षा के नंबर व साक्षात्कार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है।
मेधा तालिका में भी अनियमितता है। एकल पीठ ने प्राथमिक शिक्षा पर्षद से पूछा था कि सफल उम्मीदवारों की सूची क्यों नहीं जारी की गई? इसपर पर्षद ने जवाब देते हुए कहा था कि साइबर अपराध का मामला सामने आने के कारण ऐसा नहीं किया गया। जवाब से असंतुष्ट होकर एकल पीठ ने गत 22 फरवरी को प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर चार सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगा दी थी। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा-'हम प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करना चाहती है। इसमें और विलंब होने पर चयनित उम्मीदवार उम्र संबंधी योग्यता खो सकते हैं, जो हम नहीं चाहते।