West Bengal: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाई रोक
West Bengal न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध राय की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि इस आदेश का उल्लंघन करता अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और पटाखे जब्त कर लिए जाए।
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए शुक्रवार को दिवाली, छठ पूजा और अन्य त्योहारों के अवसर पर पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध राय की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि इस आदेश का उल्लंघन करता अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और पटाखे जब्त कर लिए जाए। इस आदेश ने पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हालिया अधिसूचना को निष्प्रभावी कर दिया है, जिसमें दिवाली और काली पूजा पर सीमित समय के लिए ‘हरित पटाखे' चलाने की अनुमति दी गई थी। हाई कोर्ट की पीठ ने आतिशबाजी पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया।
हाई कोर्ट ने इसलिए सख्त फैसला
अदालत ने 2020 में भी पटाखों पर पाबंदी लगाई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले का पर्यावरणविदों ने तहे दिल से स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि दुर्गापूजा के बाद से बंगाल में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, ऐसे में इह तरह का सख्त फैसला बहुत जरूरी था। पर्यावरणविदों ने हालांकि यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन को हाई कोर्ट के इस फैसले को कड़ाई से लागू कराना होगा, वरना इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में ग्रीन क्रैकर को छोड़कर सभी तरह से पटाखों के बेचने व बजाने पर रोक लगा दी गई है। वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से इस बारे में एक निर्देशिका जारी करते हुए कहा गया है कि दीपावली और छठ पूजा के दौरान आतिशबाजी से फैलने वाले प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का काम किया गया है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में सभी तरह के पटाखों की खरीद व बिक्री पर रोक लगा दी गई है, हालाकि ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में सिर्फ ग्रीन क्रैकर ही बिकेंगे। वहीं, दीपावली के दिन रात आठ बजे से 10 बजे तक और छठ पूजा पर सुबह छह बजे से आठ बजे तक केवल ग्रीन पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल की पूर्व रात को लगभग 35 मिनट तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है।