हाईकोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान को बताया वैध
कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाटपाड़ा नगरपालिका में अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान को वैध करार दिया।
जागरण संवाददाता, कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाटपाड़ा नगरपालिका में अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान को वैध करार दिया। गत गुरुवार को उत्तर 24 परगना के जिलाधिकारी की ओर से भाटपाड़ा नगरपालिका से संबंधित मुहरबंद रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी, जिसका अध्ययन करने के बाद न्यायाधीश दीपंकर दत्त और न्यायाधीश प्रतीक प्रकाश बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि मतदान कानून के तहत हुआ है इसलिए नगरपालिका में बोर्ड गठन करने में अब कोई बाधा नहीं है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। इससे पहले अदालत ने साफ कर दिया था कि बहुमत पाने वाली पार्टी नगरपालिका में बोर्ड का गठन करेगी। उल्लेखनीय है कि गत मंगलवार को मतदान को लेकर सुबह से ही नगरपालिका परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मतदान के दौरान तृणमूल काग्रेस के 19 पार्षद मौजूद रहे। सभी पार्षदों ने तृणमूल के पक्ष में मतदान किया था। वहीं भाजपा के पार्षद चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद तृणमूल ने भाटपाड़ा नगरपालिका पर 19-0 से कब्जा कर बोर्ड गठित करने का दावा किया था। दूसरी तरफ भाजपा ने हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही थी।