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Bengal Lockdown Extend: कोविड पाबंदियों को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया, रात 11 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू

बंगाल सरकार ने राज्य में लागू कोरोना संबंधी पाबंदियों को बुधवार को एक बार फिर 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। इसके साथ ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा।राज्य सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

By Vijay KumarEdited By: Published: Wed, 15 Sep 2021 07:05 PM (IST)Updated: Wed, 15 Sep 2021 07:05 PM (IST)
Bengal Lockdown Extend: कोविड पाबंदियों को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया, रात 11 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू
बंगाल सरकार ने राज्य में लागू कोरोना संबंधी पाबंदियों को बढ़ाया

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल सरकार ने राज्य में लागू कोरोना संबंधी पाबंदियों को बुधवार को एक बार फिर 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। इसके साथ ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा।राज्य सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। इसके साथ ही राज्य में लोकल ट्रेनों के संचालन पर भी रोक जारी रहेगी। अधिसूचना में राज्य में लोकल ट्रेन चलाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। राज्य में सात मई से ही लोकल ट्रेनों का संचालन बंद है।

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बता दें कि राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पाबंदियां सबसे पहले 16 मई को लागू की गई थीं, जिन्हें नियमित अंतराल पर बढ़ाया जा रहा है । ये पाबंदियां बुधवार, 15 सितंबर को समाप्त होने वाली थीं, लेकिन सरकार ने इन्हें फिर 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है।अधिसूचना के अनुसार, मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और साफ-सफाई रखने के नियमों का हमेशा पालन करना अनिवार्य है। हालांकि सरकार ने आधे कर्मचारियों के साथ निजी और सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति पहले ही दे दी है।

अधिसूचना के अनुसार, रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक स्वास्थ्य सेवाओं, कानून-व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं के अलावा हर तरह की आवाजाही तथा सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आवश्यक सेवाओं में खेती और अन्य आपात सेवाएं शामिल हैं। अधिसूचना में कहा गया कि जिला प्रशासन, पुलिस आयुक्तालय और स्थानीय अधिकारी मास्क पहनने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के राज्य के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिबंध उपायों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि बंगाल में 30 सितंबर को भवानीपुर समेत तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी हैं। इसके साथ ही त्यौहार का सीजन शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान कोई बड़ी भीड़ एकत्र न हो। साथ-साथ कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सक्रियता से कदम उठाने को भी कहा है।


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