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बंगाल सरकार ने एसएससी भर्ती मामले की सीबीआइ जांच के फैसले को खंडपीठ में दी चुनौती, कल होगी सुनवाई

बंगाल सरकार ने एसएससी भर्ती मामले की सीबीआइ जांच के कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी है। मामले को स्वीकार कर लिया गया है और इसपर कल सुनवाई होने की संभावना है।

By Vijay KumarEdited By: Published: Tue, 23 Nov 2021 07:55 PM (IST)Updated: Tue, 23 Nov 2021 11:27 PM (IST)
सीबीआइ जांच के फैसले को खंडपीठ में दी चुनौती

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल सरकार ने एसएससी भर्ती मामले की सीबीआइ जांच के कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी है। मामले को स्वीकार कर लिया गया है और इसपर कल सुनवाई होने की संभावना है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने गत सोमवार को मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था।

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क्या है मामला

2016 में स्कूलों में ग्रुप डी पदों पर करीब 13 हजार नियुक्तयों के लिए एसएससी ने परीक्षा का आयोजन किया था व उम्मीदवारों के साक्षात्कार भी लिए थे। इसके बाद नियुक्ति के लिए एक पैनल का गठन किया गया था। उस पैनल की मियाद 2019 में खत्म हो गई थी। आरोप है कि पैनल की मियाद खत्म होने के बाद भी अनियमित तरीके से नियुक्तियां की गईं। अमान्य तरीके से 25 लोगों की नियुक्तियों को लेकर हाई कोर्ट में मामला किया गया था। अदालत ने इसे लेकर एसएससी सचिव से हलफनामा दाखिल करने को कहा था।

उनकी तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे पर अदालत ने असंतोष जताया। मामले से माध्यमिक शिक्षा पर्षद का नाम भी जुड़ा था। अदालत ने पर्षद को भी हलफनामा दाखिल करने को कहा था। दोनों पक्षों के हलफनामे को अपूर्ण पाते हुए हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दिया।


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