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कलकत्ता उच्च न्यायालय परिसर में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

Calcutta High Court. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने परिसर में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Wed, 25 Sep 2019 06:10 PM (IST)Updated: Wed, 25 Sep 2019 06:10 PM (IST)
कलकत्ता उच्च न्यायालय परिसर में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध
कलकत्ता उच्च न्यायालय परिसर में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

कोलकाता, प्रेट्र। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार को जलपाईगुड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्किट बेंच के साथ-साथ अपने परिसर में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

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इस निर्णय को 'पूर्ण न्यायालय' द्वारा अनुमोदित किया गया था। मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन ने एक अक्टूबर से एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।

रजिस्ट्रार जनरल रवींद्रनाथ सामंत ने कहा कि 30 सितंबर को हाईकोर्ट के सीसेकेंटरी भवन में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जज, वकील, अधिकारी, कर्मचारी और कानून के क्लर्क शामिल होंगे।

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