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सोनाकांड में अभिषेक बनर्जी की पत्नी को हाईकोर्ट से राहत

-आठ अप्रैल को कस्टम के समक्ष पेश होने था निर्देश -दो जजों की खंडपीठ ने लगाई रोक 31 जुलाई

By Edited By: Published: Mon, 08 Apr 2019 05:01 PM (IST)Updated: Mon, 08 Apr 2019 05:01 PM (IST)
सोनाकांड में अभिषेक बनर्जी की पत्नी को हाईकोर्ट से राहत
सोनाकांड में अभिषेक बनर्जी की पत्नी को हाईकोर्ट से राहत
-आठ अप्रैल को कस्टम के समक्ष पेश होने था निर्देश -दो जजों की खंडपीठ ने लगाई रोक, 31 जुलाई तक नहीं होना होगा पेश --------------------- जागरण संवाददाता, कोलकाता : महानगर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई पर कथित रूप से अनुमति से अधिक सोना रखने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रूजीरा नरूला को बड़ी राहत दे दी। अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि रूजीरा को 31 जुलाई तक कस्टम विभाग के समक्ष पेश नहीं होना पड़ेगा। मामले में अगली सुनवाई 20 जून को तय की गई है। साथ ही खंडपीठ ने दोनों पक्षों से हलफनामा तलब किया है। इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रूजीरा को समन के अनुसार 8 अप्रैल को कस्टम विभाग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि एकल पीठ ने यह भी कहा था कि कस्टम विभाग उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठा सकता। बाद में अभिषेक की पत्नी की ओर से दो जजों की पीठ में कस्टम के समक्ष पेश होने पर रोक लगाने के लिए अपील की गई। जिस पर सोमवार को न्यायाधीश आइपी मुखर्जी की अगुवाई वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने पूछा कि रूजीरा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में इतना वक्त क्यों लगा? जबकि घटना 16 मार्च की है लेकिन शिकायत सात दिन बाद दर्ज की गई। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले में रूजीरा को 31 जुलाई तक सीमा शुल्क के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। गौरतलब है कि रूजीरा पर आरोप है कोलकाता एयरपोर्ट पर कथित तौर पर दो किलोग्राम सोने के साथ पकड़ी गई थीं। तब उन्होंने अपनी पहुंच की धमक दिखाते हुए कस्टम के अधिकारियों को धमकी दी थी। कस्टम विभाग ने बाद में इस मामले में रूजीरा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में रूजीरा के पति अभिषेक बनर्जी और स्थानीय पुलिस के अधिकारियों का नाम भी शामिल था, जिन पर रूजीरा को बिना चेकिंग के जाने देने के लिए कस्टम के अधिकारियों पर दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी रूजीरा को विदेशी नागरिकता छिपाने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब देने को कहा है।

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