महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले चिकित्सक को सात साल का सश्रम कारावास
करीब पांच वर्ष पहले घर में घुसकर महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के दोषी चिकित्सक को अदालत ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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- करीब पांच वर्ष पहले घर में घुसकर महिला के साथ जबरन बनाया था शारीरिक संबंध
- लोकलाज के डर से पीड़िता ने की थी आत्महत्या की कोशिश
जलपाईगुड़ी [जागरण संवाददाता]। जलपाईगुड़ी के अतिरिक्त दायरा न्यायाधीश यास्मिन अहमद (फोर्थ कोर्ट) ने गृहवधू के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले चिकित्सक गोपाल राय शर्मा (45) को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस घटना के बाद पीडि़ता ने आत्महत्या तक की कोशिश की थी। घटना करीब पांच वर्ष पहले की है। मालबाजार ब्लॉक के क्रांति के बारोघरिया में प्लास्टिक टेप से महिला मुंह बंद कर घटना को अंजाम दिया गया था।
सरकारी अधिवक्ता दुलाल राय ने कहा कि दो मई 2013 को चिकित्सक गोपाल राय शर्मा (45) ने बारोघरिया की 22 वर्षीया गृहवधू के घर में घुसकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। शोर नहीं मचा पाए, इसलिए उसका मुंह प्लास्टिक टेप से बंद कर दिया था। घटना के बाद पीडि़ता के परिजन ने आरोपी चिकित्सक के खिलाफ मालबाजार थाना में धारा 448 व 376 आइपीसी के तहत मामला दर्ज कराया था।
उल्लेखनीय है कि पीडि़ता के परिवार के लोग इसी चिकित्सक से इलाज कराते थे। तभी से महिला पर उसकी नजर थी। वारदात के दिन घर में कोई नहीं था। चिकित्सक ने मौके का फायदा उठाया। इस घटना के बाद पीड़िता ने लोकलाज के डर से आत्महत्या की कोशिश भी की थी। उसका इलाज जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में कराया गया था। पांच वर्षों तक अदालत में मुकदमा चला। जलपाईगुड़ी अदालत में शनिवार को 12 गवाहों के बयान के बाद न्यायाधीश यास्मिन अहमद ने चिकित्सक को दोषी पाते हुए सात साल तक सश्रम कारावास की सजा व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।