जलपाईगु़ड़ी में बहू की हत्या करनेवाली सास को आजीवन कारावास की सजा
जलपाईगुड़ी की एक अदालत ने बहू की हत्या की दोषी सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
By Rajesh PatelEdited By: Published: Fri, 30 Nov 2018 08:23 PM (IST)Updated: Fri, 30 Nov 2018 08:23 PM (IST)
जलपाईगुड़ी [जागरण संवाददाता]। जलपाईगुड़ी के अतिरिक्त दायरा न्यायाधीश हिमाद्रि शंकर घोष ने शुक्रवार को बहू राहेना बेगम की हत्या के मामले में सास रीना खातून को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सरकारी वकील विश्वरूप राय ने बताया कि 25 अप्रैल 2009 को राहेना बेगम की हत्या की गई थी। सदर ब्लॉक की फांदेपाड़ा इलाके की रीना खातून ने शाम के समय अपनी बहू राहेना को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में करीब 10 साल बाद फैसला आया है। सुनवाई के दौरान 16 लोगों ने गवाही दर्ज कराई थी। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की सजा और बढ़ाई जाएगी।
सरकारी वकील विश्वरूप राय ने बताया कि 25 अप्रैल 2009 को राहेना बेगम की हत्या की गई थी। सदर ब्लॉक की फांदेपाड़ा इलाके की रीना खातून ने शाम के समय अपनी बहू राहेना को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में करीब 10 साल बाद फैसला आया है। सुनवाई के दौरान 16 लोगों ने गवाही दर्ज कराई थी। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की सजा और बढ़ाई जाएगी।
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