Move to Jagran APP

West Bengal : मेट्रो सुरंग के निर्माण शुरू करने को हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, मकानों में दरारें पड़ने के बाद से बंद है

मेट्रो सुरंग के निर्माण शुरू करने को हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट मकानों में दरारें पड़ने के बाद से बंद है

By Preeti jhaEdited By: Published: Wed, 08 Jan 2020 09:42 AM (IST)Updated: Wed, 08 Jan 2020 09:42 AM (IST)
West Bengal : मेट्रो सुरंग के निर्माण शुरू करने को हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, मकानों में दरारें पड़ने के बाद से बंद है
West Bengal : मेट्रो सुरंग के निर्माण शुरू करने को हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, मकानों में दरारें पड़ने के बाद से बंद है

कोलकाता, जागरण संवाददाता। कोलकाता महानगर के बहूबाजार इलाके में ईस्ट वेस्ट मेट्रो के कार्य के चलते कई मकानों के क्षतिग्रस्त होने के बाद अगस्त से बंद पड़े सुरंग के निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक विशेषज्ञों द्वारा तैयार रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।

loksabha election banner

मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र को यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसका आपदा प्रबंधन विभाग के पास ऐसे मामलों में विशेषज्ञता नहीं है। इसके बाद खंडपीठ ने केंद्र को मेट्रो सुरंग के काम को फिर से शुरू करने की व्यवहार्यता पर अपने विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

इस मामले में अब सात फरवरी को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। इससे पहले हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या मेट्रो का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जा सकता है। हाई कोर्ट इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में भीड़भाड़ वाले इस इलाके में मेट्रो सुरंग के लिए भूमिगत ड्रिलिंग का काम पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में मेट्रो रेलवे के निर्माण कार्य अधिनियम, 1978 के प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है।

दरअसल, पिछले साल अगस्त के अंतिम हफ्ते में मेट्रो सुरंग की खुदाई के दौरान एक बफर फटने से बहूबाजार इलाके में भारी नुकसान हुआ। घनी बस्ती वाले इस इलाके के कई मकानों में दरारें आ गई जिसके कारण सैकड़ों लोग बेघर हो गए। इसके बाद कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन (केएमआरसी) ने भूमिगत निर्माण कार्य को रोक दिया था।

वहीं, हाई कोर्ट ने भी भूमिगत कार्य पर रोक लगा दिया था। अब एक बार फिर हाई कोर्ट द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने के कारण निर्माण कार्य पर लगी रोक की मियाद बढ़ गई है। अदालत से मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा। जानकारी के अनुसार, इन क्षतिग्रस्त घरों के कम से कम 323 निवासियों को मेट्रो रेलवे की ओर से होटलों में ठहराया गया है। बता दें कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए 10.9 किलोमीटर लंबी सुरंग में से 9.8 किमी का काम पूरा हो चुका है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.