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भाजपा विधायक Debendra Nath Rai की मौत के मामले की CBI जांच के अनुरोध वाली याचिका खारिज

Debendra Nath Rai death case कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक देबेंद्र नाथ राय मौत मामले में सीबीआइ जांच के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

By Babita kashyapEdited By: Published: Tue, 21 Jul 2020 08:58 AM (IST)Updated: Tue, 21 Jul 2020 06:08 PM (IST)
भाजपा विधायक Debendra Nath Rai की मौत के मामले की CBI जांच के अनुरोध वाली याचिका खारिज
भाजपा विधायक Debendra Nath Rai की मौत के मामले की CBI जांच के अनुरोध वाली याचिका खारिज

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद से भाजपा विधायक देबेंद्र नाथ राय की अप्राकृतिक मौत के मामले में सीबीआइ जांच के अनुरोध वाली याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। विधायक की पत्नी चंदिमा राय ने शुक्रवार को अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें विधायक की मौत के मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने का अनुरोध किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक की हत्या की गई। 

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याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति शिवकांत प्रसाद ने अपराध जांच विभाग (सीआइडी) के अतिरिक्त महानिदेशक को जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया। सीआइडी ही विधायक की मौत के मामले की जांच कर रही है। अदालत ने एक मेडिकल बोर्ड को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया, जिसके निष्कर्षों को लेकर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए थे। 

अदालत ने कहा कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के फोरेंसिक विभाग के प्रमुख बोर्ड का नेतृत्व करेंगे। सीबीआइ जांच के अनुरोध का विरोध करते हुए महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि राज्य सीआइडी ने घटना वाले दिन से ही मामले की जांच शुरु कर दी थी और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। 

हेमताबाद के विधायक का शव 13 जुलाई को उत्तर दिनाजपुर जिले के बिंदल गांव के उनके निवास से करीब एक किलोमीटर दूर एक दुकान के खंभे से लटकता पाया गया था। बंगाल पुलिस ने दावा किया था कि विधायक ने आत्महत्या की है जबकि परिवार व भाजपा इसे हत्या का दावा कर रही है।


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