फर्जी अमेरिकी डॉलर के साथ दो गिरफ्तार
-सिलीगुड़ी में किसी को ठगने की थी तैयारी -गुप्त जानकारी के अधार पर पुलिस ने दबोचा -दो
-सिलीगुड़ी में किसी को ठगने की थी तैयारी
-गुप्त जानकारी के अधार पर पुलिस ने दबोचा
-दोनों आरोपी असम का रहने वाले है
-मणिपुर के भी किसी के शामिल होने की आशंका
जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : फर्जी अमेरिकी डॉलर के साथ भक्ति नगर थाना पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मुद्रा की सत्यता का प्रमाण पत्र भी बरामद हुआ है। आरोपियों में मृगांक रंजन बोस (46) व मोमु दत्ता (31) शामिल हैं। दोनों आरोपियों को रविवार जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 4 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा है।
गुप्त जानकारी के आधार पर सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस की भक्ति नगर थाने की टीम ने बीते शनिवार की देर रात अमेरिकी डॉलर के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक मृगांक रंजन पड़ोसी राज्य असम के विश्वनाथ जिला अंतर्गत बेहाली थाना के बोरालीमारा इलाके का निवासी है। वहीं दूसरा आरोपी मोमु दत्ता असम के लखिमपुर जिले के गोपी नगर इलाके का निवासी बताया गया है। आरोपियों के पास से दस लाख के फर्जी डॉलर के साथ सत्यता प्रमाण पत्र, पावर ऑफ अटारनी, सोने की परत के धातु की एक प्लेट भी पुलिस ने बरामद किया है। भक्ति नगर थाना पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी बरामद डॉलर को सिलीगुड़ी में किसी के हाथों काफी कम कीमत पर बेचने आए थे। दस लाख अमेरिकी डॉलर की भारतीय मुद्रा में करीब 7 करोड़ रुपये होनी चाहिए। जबकि इसकी डील मात्र 70 लाख में तय हुई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन दोनों ने इस मामले में किसी मणिपुरी के भी शामिल होने की ओर इशारा किया है। मणिपुरी ने ही आरोपियों को यह डॉलर सौंपा था। अआरोपियों को आईपीसी की धारा धोखाधड़ी के लिए 420, 468 और 471 के तहत बुक कर जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया।
सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस कमिश्नरेट की डीसीपी जोन-1 इंदिरा मुखर्जी ने बताया कि 100 डॉलर से अधिक की अमेरिकी मुद्रा नहीं होती है। बरामद डॉलर पूरी तरह से फर्जी है। यह लोग किसी को ठगने आए थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की गई है। जलपाईगुड़ी अदालत के सरकारी पक्ष के वकील अनुज प्रधान ने बताया कि पुलिस ने मामले की छानबीन व आरोपियों से पूछताछ के लिए दस दिन रिमांड की गुहार अदालत से लगाई थी। अदालत ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर चार दिन की रिमांड का निर्देश दिया है।