50,000 रुपये से ज्यादा एडवांस नहीं ले सकेंगे नर्सिग होम्स
-कोरोना संक्रमण रोगियों के इलाज में मनमानी रकम वसूलना नहीं चलेगा -सरकार द्वारा निर्धारित द
-कोरोना संक्रमण रोगियों के इलाज में मनमानी रकम वसूलना नहीं चलेगा
-सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप ही राशि लेनी होगी
-कोविड-19 के कितने बेड हैं और उसमें कितने खाली हैं, नर्सिग होम्स को यह प्रदर्शित करना होगा
-स्वास्थ्य साथी योजना के कार्ड को मान्यता नहीं देना सही नहीं, देनी होगी मान्यता
-नर्सिग होम्स की छवि जो धूमिल हुई है उसे बेहतर करना नर्सिग होम्स की ही जिम्मेदारी जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) के रोगियों को चिकित्सा हेतु भर्ती करने के लिए नर्सिग होम्स 50,000 रुपये से ज्यादा एडवांस नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही विशेष परिस्थिति में किसी रोगी के परिजन सक्षम नहीं हैं तो उसे बिना एडवांस के भी भर्ती कर उसकी चिकित्सा द्रुत शुरू करनी होगी। वहीं कोविड-19 के इलाज में मनमानी रकम वसूलना नहीं चलेगा। सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप ही राशि लेनी होगी। इसके साथ ही हरेक नर्सिग होम को अपने यहां यह भी प्रदर्शित करके रखना होगा कि उसके यहां कोविड-19 के कितने बेड हैं और उसमें कितने बेड खाली हैं। वहीं, एंबुलेंस व डेड बॉडी कैरियर वैन वाले भी मनमाना किराया नहीं वसूलेंगे। समुचित किराया ही लिया जा सकेगा।
सिलीगुड़ी नगर निगम की प्रशासकीय समिति के चेयरमैन गौतम देव ने नगर निगम क्षेत्र के सभी नर्सिग होम्स को यह सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कोरोना महामारी प्रबंधन को लेकर मंगलवार को नगर निगम सभागार में नर्सिग होम्स प्रबंधन के प्रतिनिधियों संग विशेष बैठक की। उसके बाद संवाददाताओं को उन्होंने उपरोक्त जानकारी दी। बताया कि सिलीगुड़ी शहर के सभी नर्सिग होम्स को अपने यहां कोविड-19 रोगियों की चिकित्सा के लिए बेड बढ़ाने को कहा गया है। इस बाबत राज्य सरकार का जो निर्देश है, उसका अक्षरश: पालन करना होगा। दार्जिलिंग जिला के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमओएच) को यह निर्देश दिया गया है कि वे इसकी मॉनिटरिग करें कि नर्सिग होम्स नियमों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं। इसकी रिपोर्ट भी सरकार को उपलब्ध कराएं ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान कोरोना महामारी के भीषण संकट काल में आम लोगों के बीच नर्सिग होम्स की छवि जो धूमिल हुई है उसे बेहतर करना नर्सिग होम्स की ही जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कई नर्सिग होम्स के विरुद्ध यह शिकायत मिली है कि वे कोविड-19 रोगियों की चिकित्सा में मनमानी रकम वसूल रहे हैं। इस अमानवीयता को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जो दर पहले से निर्धारित है उसी अनुरूप पैसे लिए जाएं। वहीं, कई नर्सिग होम्स जो स्वास्थ्य साथी कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे हैं, यह भी सही नहीं है। उन्हें मान्यता देनी होगी और जरूरतमंद रोगियों को चिकित्सा में स्वास्थ्य साथी योजना का लाभ देना होगा। उन्होंने सभी नर्सिग होम्स से कहा कि वे अपने-अपने यहां कोविड-19 बेड की क्या व्यवस्था है, उसकी जानकारी नगर निगम को दें। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि कोविड-19 से मरने वालों के शव के दाह संस्कार हेतु पुलिस पूरी सुरक्षा मुहैया कराए। शवों को ले जाने हेतु वाहन वालों द्वारा मनमाना किराया वसूली की नकेल कसी जाए।