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डॉक्टर की पिटाई करने के मामले में आरोपित की जमानत नामंजूर

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : बच्चे के इलाज के दौरान भुगतान बिल को लेकर हुए विवाद में बाल रा

By JagranEdited By: Published: Mon, 23 Apr 2018 09:27 PM (IST)Updated: Mon, 23 Apr 2018 09:27 PM (IST)
डॉक्टर की पिटाई करने के मामले में आरोपित की जमानत नामंजूर
डॉक्टर की पिटाई करने के मामले में आरोपित की जमानत नामंजूर

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : बच्चे के इलाज के दौरान भुगतान बिल को लेकर हुए विवाद में बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबल दत्त की पिटाई करने वाले आरोपित भाजपा कार्यकर्ता विप्लव चौधरी को सोमवार को कोर्ट से जमानत नहीं मिली।

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कोर्ट के निर्देश पर उसे 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। अगली सुनवाई 14 दिनों बाद होगी। 18 अप्रैल को गिरफ्तार आरोपित विप्लव को कोर्ट ने जमानत नहीं देकर पुलिस से सीडी मांगते हुए सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि तय की थी। उम्मीद थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी। लेकिन केस डायरी में चिकित्सक पर हमले के मामले को गंभीर बताया गया था। सरकारी वकील ने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। बचाव पक्ष के वकील ने कई दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने जमानत नहीं देकर जेल भेज दिया। कोर्ट परिसर में मौजूद आरोपित के परिजन प्रमोद चौधरी ने कहा कि विप्लव को जमानत नहीं मिल पाई, क्योंकि वह भाजपा का कार्यकर्ता है। जिस दिन चिकित्सक को चोट लगी थी वह साधारण थी, परंतु पुलिस रिपोर्ट में उसे गंभीर बताया गया है। जो विप्लव को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। अब उसको कोर्ट से ही न्याय मिल पाएगा।


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