नामची के 156 व्यवसायियों की कोविड जांच,सभी की रिपोर्ट निगेटिव
संसू.गंगटोक दक्षिण जिला के नामची बाजार परिसर में भी व्यापारीयों का कोविड-19 जाच किया गया। आज
संसू.गंगटोक: दक्षिण जिला के नामची बाजार परिसर में भी व्यापारीयों का कोविड-19 जाच किया गया। आज दक्षिण जिला स्वास्थ्य विभाग के टोली ने यहा के व्यापारीयों की कोविड टेस्ट की। स्वास्थ्य टोली ने नामची डंबुडाडा स्थित सब्जी बाजार के व्यापारियों के लिए कोविड जाच शिविर आयोजित किया गया जिसमें दुकानदारों ने भी सहभागिता निभाई। राज्य सरकार के निर्देशानुरूप नामची जिला अस्पताल द्वारा नामची नगर परिषद के सहयोग में उक्त शिविर आयोजित किया गया था। शिविर में आवश्यक सामाग्रियों के विक्रेताओं के साथ ही सब्जी, फल-फूल, मदिरा दुकान के दुकानदारों की कोरोना जाच की गई थी। स्थानीय पार्षद पेमा नर्बु भूटिया के मुताविक आज कुल 156 व्यापारियों की जाच की गई जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। पार्षद भूटिया के मुताविक व्यापारीयों को दुकान खोलने के लिए कोविड जाच रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य किया गया है। जानकारी दिया जाता है कि कुछ दिन पहले दक्षिण जिला के भ्रमण में पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री पीएस गोले ने यहा के व्यापारियों की कोरोना जाच अनिवार्य करने का निर्देश दिया था।
इस अवसर पर नामची नगर परिषद के अध्यक्ष गणेश राई, दक्षिण जिला पुलिस अधीक्षक ठाकुर थापा, नामती के एमईओ लाक्पा शेर्पा लगायत अन्य लोग उपस्थित थे।
फोटो 01- व्यापारियों की कोविड जाच करते हुए स्वास्थ्यकर्मी
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-निर्धारित कीमत से अधिक की वसूली करने पर होगी कार्रवाई
-एमआरपी से अधिक वसूली करने वालों के विरुद्ध विभाग सख्त
-विभिन्न जिलों में खाद्य विभाग के अधिकारी कर रहे निगरानी
संसू.गंगटोक:अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि वसूलनेवालों के विरुद्ध लिगल मेट्रोलोजी यूनिट ने कारर्वाही तीब्र की है। राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर मार्फत ग्राहकों की शिकायत के आधार पर राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ती विभाग अधिनस्थ लिगल मेट्रोलोजी यूनिट ने गंगटोक नगर निगम (जीएमसी) क्षेत्र में यह कारर्वाही शुरु किया है। यूनिट ने जीएमसी क्षेत्र के आवश्यक सामाग्रीयों के निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य वसूलने वाले दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई शुरु कर दी है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभागीय अधिकारियों ने एमआरपी से अधिक वसूली करने वाले दुकानदारों को चेतावनी भी दी है। साथ ही राज्य के अन्य जिलों में निगरानी के लिए विभागीय अधिकारी तैनात किए गए हैं। कोई भी दुकानदार उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूल न कर सके। इसे सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारी नियमित रूप से बाजारों के दौरा करते है। अधिकारी बाजार भ्रमण के साथ ही आवश्यक सामाग्रीयोंका दाम भी जाच करते है। इसके अलावा राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूíत विभाग के मंत्री स्वयं जोरथाग और रंगपो एफसीआई डिपो से उठाए गए चावल की गुणवत्ता जाच करने के लिए विभिन्न गोदाम (स्टोर) का भ्रमण कर रहे है।
पीएमजीकेएवाई, चरण 03 अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 57843 एएवाई और 315804 पीएचएच लाभाíथयों के लिए प्रति व्यक्ति 05 किलोग्राम की दर से नि?शुल्क रूप में वितरण गरने के लिए अतिरिक्त चावल आवंटन किया है। यह आवंटन एनएफएसए के तहत सामान्य मासिक रूप में प्रदान किए जाने वाले कोटे से भिन्न है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोविड महामारी के संकट में दुकानदारों द्वारा जरूरी सामग्रियों की जमाखोरी और निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली कार्य को बंद करने और राशन कार्ड धारकों के लिए गुणवत्ता चावल प्रदान करने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इन नंबरों पर उपभोक्ता सुबह दस बजे से चार बजे तक फोन कर सकते है। विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए हेल्प लाइन नंबर 035092-202675 अथवा टोल फ्री नंबर 1800345-3209 जारी किया है।