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503 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई

जागरण संवाददाता सिलीगुड़ी कोविड-19 महामारी काल में सिल्लीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत ट्रैफि

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Jun 2021 10:28 AM (IST)Updated: Tue, 15 Jun 2021 10:28 AM (IST)
503 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई
503 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी: कोविड-19 महामारी काल में सिल्लीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सोमवार को शहर के पानीटंकी मोड़, गुरुंग बस्ती मोड़, विधान मार्केट, हाशमी चौक जलपाई मोड़ आदि क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। इस अभियान में ट्रैफिक एडीसीपी पूíणमा शेरपा, एसीपी मनीष गुप्ता और पीटी भुटिया नजर रख रहे थे। अभियान के तहत 503 वाहनों चालकों के खिलाफ नियम के उल्लंघन का जुर्माना लगाया गया है। ट्रैफिक एडीसीपी पूíणमा शेरपा के अनुसार सबसे ज्यादा सीट बेल्ट नहीं बाधने और दोपहिया में हेलमेट का नहीं होना बताया गया है। यातायात पुलिस की ओर से कहा गया कि लगातार अभियान और जागरूकता के बावजूद वाहन चालक सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यातायात पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कई स्थानों पर बच्चों को टू व्हीलर पर लेकर चलते है तो सावधान हो जाए। यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। मोटरसाइकल, स्कूटर पर बड़ा चालान कट सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में टू व्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे हैं और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194न् के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है। चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।

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