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5 लाख की सागवान लकड़ी जब्त

-तस्कर गिरोह के चार गिरफ्तारवन विभाग और पुलिस ने घात लगाकर सफारी पार्क के निकट से पकड़ा

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Jan 2021 08:54 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jan 2021 08:54 PM (IST)
5 लाख की सागवान लकड़ी जब्त
5 लाख की सागवान लकड़ी जब्त

-तस्कर गिरोह के चार गिरफ्तार,वन विभाग और पुलिस ने घात लगाकर सफारी पार्क के निकट से पकड़ा

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जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : गुप्त जानकारी के आधार पर जाल बिछा कर वैकुंठपुर वन विभाग के सालुगाड़ा रेंज ने भारी मात्रा में सागवान की लकड़ी जब्त किया है। इस अभियान में सालुगाड़ा रेंज ने तस्कर गिरोह के चार सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपितों में दो सिलीगुड़ी के भक्ति नगर और दो दार्जिलिंग के निवासी बताए गए हैं। चारों आरोपितों को सोमवार सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है।

सालुगाड़ा रेंज से मिली जानकारी के अनुसार बीते रविवार की रात सागवान की लकड़ी तस्करी होने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सालुगाड़ा के रेंजर संजय दत्ता ने अपनी टीम के साथ भक्ति नगर थाना पुलिस की सहायता से सिलीगुड़ी के सेवक रोड से चेक पोस्ट और राष्ट्रीय राजमार्ग पर घात लगाया। सूचना के मुताबिक देर रात लकड़ी से लदे एक ट्रक और एक कार सालुगाड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए सेवक की तरफ रवाना हुई। छह माइल इलाके में वन विभाग की टीम ने गाड़ी रोकने का संकेत दिया। लेकिन वन विभाग के संकेत को नजर अंदाज कर दोनों गाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ी। वन विभाग की टीम ने गाड़ी का पीछा किया और सेवक से कुछ दूर पहले बंगाल सफारी पार्क के नजदीक दोनों गाड़ियों को पकड़ लिया गया। हांलाकि ट्रक में सवार कई लोग भागने में सफल रहे। जबकि वन विभाग ने ट्रक चालक और सहायक चालक के साथ कार में सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया।

क्या हैं आरोपितों के नाम

आरोपितों के नाम बिपुल दास (44), सुनील दर्जी (36), उत्तम निरोला (23) और सुरज तमाग (30) बताया गया है। आरोपितों में शामिल बिपुल और सुनील सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस के भक्ति नगर थाना अंतर्गत बोतल मोड़ इलाके के निवासी हैं। वहीं आरोपित उत्तम निरोला दार्जिलिंग के पूल बाजार थाना अंतर्गत बिजनबाड़ी और सूरज तमाग दार्जिलिंग सदर थाना अंतर्गत प्रगति गाव का निवासी बताया गया है।

किन धाराओं में मुकदमा दर्ज

सालुगाड़ा रेंज से मिली जानकारी के मुताबिक जब्त सागवान की लकड़ी की बाजार कीमत करीब पाच लाख रुपये आकी गई है। आरोपितों को आईएफए एक्ट की धारा 33(आई), 41,42 और 76 तथा पीडीपीपी एक्ट की धारा 11(आई) के तहत बुक कर अदालत में पेश किया गया है।


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