अधिकतम फाइन की सीमा तय
जागरण संवाददातासिलीगुड़ी कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार ने जीएसटी जमा करने वाले करदाताअ
By JagranEdited By: Published: Sat, 04 Jul 2020 09:35 PM (IST)Updated: Sun, 05 Jul 2020 06:19 AM (IST)
जागरण संवाददाता,सिलीगुड़ी: कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार ने जीएसटी जमा करने वाले करदाताओं को बड़ी राहत दी है। यदि जीएसटी रिटर्न जमा करने में देरी होती है तो 500 रूपये से अधिक फाइन नहीं भरना होगा। यह जानकारी सिलीगुड़ी के जीएसटी कमिश्नर बामिन तारी ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अधिकतम फाइन की सीमा तय कर दी है,जो 500 रुपये है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल यह राहत 30 सितंबर तक के लिए दी गई है।
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