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पुबाली हाउसिग में बना अवैध निर्माण तोड़ने का निर्देश

जागरण संवाददाता दुर्गापुर दुर्गापुर शहर के विधाननगर स्थित पुबाली हाउसिग सोसाइटी में अवैध

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Jun 2021 11:26 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jun 2021 11:26 PM (IST)
पुबाली हाउसिग में बना अवैध निर्माण तोड़ने का निर्देश
पुबाली हाउसिग में बना अवैध निर्माण तोड़ने का निर्देश

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर : दुर्गापुर शहर के विधाननगर स्थित पुबाली हाउसिग सोसाइटी में अवैध ढंग से दुकान निर्माण का आरोप लगा था। जिसकी जांच आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) की ओर से की गई एवं आरोप को सही पाया गया। जिसके बाद अवैध ढंग से निर्मित दुकानों को तोड़ने का आवेदन दुर्गापुर नगर निगम (डीएमसी) को दिया गया है एवं बिजली कनेक्शन काटने की अपील दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड (डीपीएल) से की गई है। आरोप है कि यहां छह दुकानों की अनुमति मिली थी, लेकिन सोसाइटी ने 15 दुकानें बना दी। अब अवैध ढंग से बनी नौ दुकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरु की जा रही है।

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पुबाली को-ऑपरेटिव सोसाइटी को एडीडीए ने एक जुलाई वर्ष 1983 में 6.06 एकड़ जमीन लीज पर दिया था। उसके बाद और 47.22 कट्ठा जमीन लीज दिया गया। इस तरह संस्था की कुल जमीन का परिमाण 6.86 एकड़ हो गया। संस्था को आरंभ में केवल हाउसिग के लिए जमीन लीज दिया गया था। जहां छह दुकान बनाने की अनुमति थी। लेकिन सोसाइटी ने वहां 15 दुकान निर्माण कर दिया। जो दुकान मालिक थे, वे भी सोसाइटी के सदस्य भी नहीं थे। जिसके बाद एडीडीए कार्रवाई को तत्पर हुआ।

छह दुकान बनाने का था मास्टर प्लान : सोसाइटी को हाउसिग के लिए जमीन दी गई थी। उस समय इलाके में कोई दुकान नहीं थी। इस कारण एडीडीए ने 24 जनवरी वर्ष 1984 को 158.791 वर्गमीटर जगह में 6 दुकान बनाने के मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी। दुकान कहां, कैसे बनेगी वह पूरा उल्लेख था। लेकिन तय जमीन से अधिक का उपयोग किया गया एवं 15 दुकान बना दी गई थी।

दो बार कारण बताओ नोटिस भी हुआ था जारी : अनुमति से अधिक दुकान बनने पर एडीडीए की ओर से पुबाली सोसाइटी को दो बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन सोसाइटी ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में एडीडीए ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। पहले ट्रेड लाइसेंस व बिजली कनेक्शन काटने का आवेदन संबंधित विभाग को दिया गया था। अब अवैध ढंग से बनी नौ दुकानों को तोड़ने का निर्देश दिया है।


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