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गो तस्कर इनामुल की जमानत खारिज, जेल

आसनसोल भारत बांग्लादेश सीमा पर गो तस्करी मामले में आसनसोल जेल में कैद कुख्यात गो तस्कर इनाम

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Jan 2021 07:43 PM (IST)Updated: Wed, 20 Jan 2021 07:43 PM (IST)
गो तस्कर इनामुल की जमानत खारिज, जेल
गो तस्कर इनामुल की जमानत खारिज, जेल

आसनसोल : भारत बांग्लादेश सीमा पर गो तस्करी मामले में आसनसोल जेल में कैद कुख्यात गो तस्कर इनामुल हक को बुधवार को आसनसोल जेल से आसनसोल सीबीआइ अदालत में पेश किया गया। सीबीआइ जज जयश्री बनर्जी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित इनामुल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। उसे फिर से आसनसोल जेल भेज दिया गया। उसकी अगली पेशी तीन फरवरी 2021 को होगी। बचाव पक्ष के वकील शेखर चंद्र कुंडू ने सीबीआइ अदालत को बताया कि सीबीआइ के पास अब इनामुल हक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआइ अब नई चाल के तहत इनामुल हक के भांजा जहांगीर आलम, मेहंदी हसन एवं हुमायूं कबीर को दुबई से लाकर इनामुल के खिलाफ गवाह के रूप में इस्तेमाल कर इस मामले को और मजबूत करना चाहती है। जबकि नन लोगों के खिलाफ फेमा व फेरा के मामले लंबित है। बचाव पक्ष ने सीबीआइ अदालत को बताया कि सीबीआइ पूछताछ में आसनसोल जेल में इनामुल पर दबाव डाल रही है कि वह अपने बयान में राज्य के प्रभावशाली नेता एवं पुलिस वालों का नाम दे। बचाव पक्ष ने कहा कि इनामुल ने 2015 से 2017 तक मुर्शिदाबाद के गो बाजार से 22 करोड़ की गाय खरीदी थी, जिसका उसने बाकायदा आयकर भरा है। सीबीआइ के वकील कालीचरण मिश्रा ने अदालत को बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर हुई गो तस्करी हजारों करोड़ की है। जिसका संजाल बांग्लादेश एवं मिडिल ईस्ट तक फैले हैं। इसका मुख्य आरोपित इनामुल हक है। इसकी जद में बीएसएफ, कस्टम व राज्य के कई प्रभावशाली नेता व पुलिस अधिकारी हैं। जिन्हें सीबीआइ ने नोटिस भेजकर कोलकाता के निजाम पैलेस में बुलाया है। इस मामले में सीबीआइ ने काफी सबूत जुटा ली है। यदि इनामुल को जमानत मिलती है तो वह सबूत नष्ट हो जाएगा।

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