उत्तरकाशी: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल, महिला अभियुक्त को तीन साल की सजा
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दस साल का कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। नाबालिग के अपहरण कराने में शामिल एक महिला अभियुक्त को तीन साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दस साल का कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। नाबालिग के अपहरण कराने में शामिल एक महिला अभियुक्त को तीन साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
मामला पुरोला थाना क्षेत्र का है। 31 दिसंबर 2018 को राजकुमारी नाम की एक महिला ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर देहरादून की बस में बिठाया, जहां मोहम्मद सबर निवासी कैराना जिला शामली उत्तर प्रदेश के युवक ने नाबालिग को शादी करने का झांसा दिया तथा देहरादून एक होटल में नाबालिग से दुष्कर्म किया। इसके बाद अभियुक्त मोहम्मद सबर नाबालिग को लेकर सहारनपुर गया और बस अड्डे पर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नाबालिग को मेरठ नारी निकेतन में भेजा।
इस मामले में नाबालिग लड़की के पिता ने 9 जनवरी 2019 को पुरोला थाने में बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने छानबीन करते हुए इस मामले में अपहरण में शामिल राजकुमारी निवासी पुरोला और मोहम्मद सबर को गिरफ्तार किया। साथ ही मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह और अन्य साक्ष्य पेश किए गए।
यह भी पढ़ें- गलत नाम बता युवती से की दोस्ती, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म; वीडियो भी बनाई
विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत में सोमवार को दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट, अपहरण के तहत अभियुक्त मोहम्मद सबर को दस साल के कठोर कारावास और अपहरण कराने में शामिल राजकुमारी तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त मोहम्मद सबर 2019 से जेल में ही है।
यह भी पढ़ें- छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में दो शिक्षकों को पांच-पांच साल की सजा, जानिए कहां का है मामला