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चरस तस्कर को चार साल का कारावास

उत्तरकाशी चरस तस्करी के तीन साल पुराने मामले में जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशो

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 Nov 2019 06:45 PM (IST)Updated: Sun, 01 Dec 2019 06:15 AM (IST)
चरस तस्कर को चार साल का कारावास
चरस तस्कर को चार साल का कारावास

उत्तरकाशी: चरस तस्करी के तीन साल पुराने मामले में जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए चार साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभी तक जमानत पर रिहा चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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बात दें कि 23 अक्टूबर 2016 को पुरोला थाना पुलिस ने रुटीन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को 900 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने न्यायालय के समक्ष आठ गवाह एवं अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके आधार पर दोष सिद्ध होने पर शनिवार को जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उन्होंने शेखर थापा पुत्र लाल बहादुर थापा निवासी हरिपुर रायवाला देहरादून को चार साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।(जासं)


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