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आम नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराना जरूरी

संवाद सहयोगी उत्तरकाशी मुख्य प्रभारी आयुक्त सेवा का अधिकार आयोग डीएस गब्र्याल ने विभागीय अ

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Dec 2019 05:32 PM (IST)Updated: Wed, 04 Dec 2019 05:32 PM (IST)
आम नागरिकों को सेवाएं  उपलब्ध कराना जरूरी
आम नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराना जरूरी

संवाद सहयोगी, उत्तरकाशी :मुख्य प्रभारी आयुक्त सेवा का अधिकार आयोग डीएस गब्र्याल ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि नागरिक अधिकार की अवधारणा, अधिनियम के क्रियान्वयन, सेवा आवेदनों के निस्तारण तथा जन सामान्य को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के विषय में पारदर्शिता, समय वद्धता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करें।

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बुधवार को आयोजित कार्यशाला में आयुक्त ने कहा कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का गठन वर्ष 2014 में करने के बाद राज्य सरकार ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था राज्य में स्थापित की है। राज्य सरकार ने 27 विभागों की कुल 243 सेवाओं को अधिसूचित किया है। आगे भी करीब 100 सेवाओं को अधिसूचित करने के लिए विचाराधीन है। समाज कल्याण विभाग से स्वीकृत की जाने वाली छात्रवृत्ति, विधवा पेंशन, वृद्धा, दिव्यांग पेंशन आदि विनियमित क्षेत्र ने मानचित्र स्वीकृति, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति, आय, चरित्र प्रमाण पत्र, संपति हस्तांतरण आदि से संबंधित मामलों के निस्तारण के दौरान आयोग के संज्ञान में आये बिंदुओं को शासन को भेजा है। जिसमें आयोग अब तक कुल 17 हजार आठ सौ मामलों की सुनवाई कर निस्तारण कर चुका हैं।

इस मौके पर उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के सचिव पंकज नैथानी, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, मुख्य विकास अधिकारी पीसी डंडरियाल, उपजिलाधिकारी देवेन्द्र नेगी, चतर सिंह चौहान, आकाश जोशी, डॉ.सीएस रावत, डॉ. आरएस रावत, डॉ. प्रलंयकरनाथ, गोपाल भंडारी, चक्रपाणि मिश्र,प्रकाश खत्री आदि मौजूद थे।


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