पंजीकरण न होने पर अल्ट्रासाउंड मशीनें सील
पीसीपीएनीडीटी अधिनियम के तहत जिन संस्थानों में गैरपंजीकृत अल्ट्रासाउंड मशीनें मिलीं उन्हें सील कर दिया गया।
जासं, काशीपुर : पीसीपीएनीडीटी अधिनियम के तहत पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों की स्वास्थ विभाग की टीम ने शुक्रवार को भी जांच की। इस दौरान एक हार्ट सेंटर में दो अल्ट्रासाउंड मशीनों का पंजीकरण नहीं होने पर उन्हें सील कर दिया गया। शुक्रवार को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अविनाश खन्ना ने टीम के साथ जंाच शुरू की। इस दौरान वे बाजपुर रोड स्थित उत्कर्ष हार्ट केयर सेंटर पर पहुंचे। पता चला कि केंद्र ईको काíडयोग्राफी के लिए पंजीकृत है, लेकिन 31 मार्च 2020 को पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो गई है। वहीं, केंद्र संचालक डॉ. परितोष दीक्षित की ओर से दो अल्ट्रासाउंड मशीन के पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया था। इस कारण टीम ने दोनों ही मशीनों को सील कर दिया।
केंद्र के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला सलाहकार समिति की बैठक में प्रस्तुत किए जाने के साथ ही कारण बताओ नोटिस की संस्तुति की गई। इसके बाद टीम ने मुरादाबाद रोड स्थित सिद्धिविनायक अस्पताल में स्थापित ईको मशीन का निरीक्षण किया। वहां सब सही मिला।
रामनगर रोड स्थित ए-टू-जेड सेंटर और मुरादाबाद रोड स्थित संजीवनी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन का निरीक्षण किया गया। दोनों ही जगहों पर सभी दस्तावेज सही पाए गए।
उधर, डा. अविनाश खन्ना व पीसीपीएनडीटी इंचार्ज प्रदीप महर ने अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत मुरादाबाद रोड स्थित सिद्धिविनायक अस्पताल, स्वास्तिक अस्पताल, स्पर्श अस्पताल एवं आयुष्मान मल्टी स्पेशलिस्ट हास्पिटल का निरीक्षण किया। डा. खन्ना ने बताया उक्त चारों संचालकों ने अटल आयुष्मान योजना के लिए आवेदन किया है। अस्पताल संचालकों को निर्देशित किया गया कि वह जब भी अस्पताल में डाक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ बदलेंगे तब उनकी सूचना देहरादून मुख्यालय और जिला मुख्यालय को देनी होगी।