आचार संहिता उल्लंघन में सपा नेता दोषमुक्त
संवाद सहयोगी काशीपुर कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नैनीताल-ऊधमि
संवाद सहयोगी, काशीपुर : कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नैनीताल-ऊधमसिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सपा प्रत्याशी रहे अवतार सिंह को दोषमुक्त करार दिया है। थाना कुंडा में अवतार सिंह के खिलाफ धारा 171जी ए धारा 123 जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
वादी राजीव खनूलिया ने कुंडा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 13 अप्रैल 2014 की शाम एआरओ काशीपुर के नेतृत्व में मंडी समित काशीपुर के सामने कुंडा क्षेत्र में चुनाव परिपेक्ष में की गई सघन चेकिग की जा रही थी। इस दौरान चेकिग टीम ने करीब छह बजकर 20 मिनट नैनीताल-ऊधमसिंह नगर संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अवतार सिंह का प्रचार कर रहे वाहन संख्या यूए06ए-4265 और यूके06टीए-2728 की तलाशी ली। दोनों वाहनों में बैनर, कपडे़ की टोपी, गोल स्टीकर, पार्टी चिंह, प्लास्टिक के बिल्ले आदि मिले। पूछे जाने पर निर्धारित अनुमति प्रत्याशी के प्रचारक नहीं दिखा सके। सपा प्रत्याशी द्वारा बिना अनुमति प्रचार वाहनों में रखकर प्रचार सामग्री बटबाई जा रही थी। अभियुक्त की ओर से अब्दुल सलीम एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बर्मन ने अवतार सिंह को धारा 171 जी और धारा 123 जन प्रतिनिधि अधिनियम के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है।