लूट मामले में दो-दो साल की सजा
संस काशीपुर कोर्ट ने स्कूटी लूट के दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें दो-दो साल की
संस, काशीपुर : कोर्ट ने स्कूटी लूट के दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें दो-दो साल की कठोर कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
21 दिसंबर 2017 को करीब सात बजे ग्राम नीजड़ा काशीपुर निवासी भूपेंद्र सिंह पुत्र विक्रम सिंह स्कूटी से काशीपुर से अपने घर नीजड़ा की ओर आ रहे थे। शिवालिक स्कूल से चार सौ मीटर दूर चार अज्ञात युवकों ने स्कूटी पर डंडा मार उन्हें रोक लिया। स्कूटी से गिरने पर आरोपित उनकी स्कूटी को रामनगर की ओर लेकर फरार हो गए। 21 दिसंबर 2017 को आरोपितों के खिलाफ धारा 394 के तहत लूट का केस दर्ज किया था। सहायक अभियोजन अधिकारी अनुज कुमार साहनी ने बताया कि पुलिस ने 18 जनवरी 2018 को जुबेर अली पुत्र शमशेर अली निवासी बैंक कालोनी के पास काशीपुर और देवेंद्र पुत्र अमरीक सिंह निवासी ग्राम नीजड़ा फार्म को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई स्कूटी बरामद की थी। सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अभियुक्त जुबेर और देवेंद्र को धारा 411 के तहत दो-दो साल की कठोर कारावास और दो-दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।