खंड शिक्षाधिकारी पर 4,250 रुपये का लगा जुर्माना
जागरण संवाददाता काशीपुर सूचना अधिकार अधिनियम में अपूर्ण व विलंब से जानकारी उपलब्ध करा
जागरण संवाददाता, काशीपुर : सूचना अधिकार अधिनियम में अपूर्ण व विलंब से जानकारी उपलब्ध कराना खंड शिक्षाधिकारी जसपुर को महंगा पड़ गया। आयोग ने खंड शिक्षाधिकारी पर अपूर्ण व विलंब से सूचना उपलब्ध कराने पर 4250 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले मे आदेशित किया है कि जुर्माना राजकोष में जमा कराने के साथ ही पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जाए।
कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम मिस्सरवाला निवासी आरटीआइ व सामाजिक कार्यकर्ता आसिम अजहर ने 16 अप्रैल 2018 को लोक सूचना अधिकारी/खंड शिक्षाधिकारी जसपुर, ऊधमसिंह नगर से जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों के संबंध में चार बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। जिसमें लोक सूचनाधिकारी द्वारा बिदु संख्या दो व तीन की सूचना आधी अधूरी उपलब्ध कराने के साथ ही 17 दिन देरी से दी। जिसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता अजहर ने आयोग में अपील की। जिसमें आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी/खंड शिक्षाधिकारी जसपुर को अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। एक अप्रैल 2019 को आयोग की सुनवाई में खंड शिक्षाधिकारी के प्रतिनिधि परशुराम यादव आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए। आयोग ने सूचना अपूर्ण व 17 दिन के विलंब से उपलब्ध कराने में दोषी मानते हुए खंड शिक्षाधिकारी अनिल कुमार को 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 4250 रुपये राजकोष में जमा कराने के आदेश दिए हैं। यह भी कहा है कि यदि राशि जमा नहीं होती है तो जिला शिक्षाधिकारी जुर्माने की राशि को खंड शिक्षाधिकारी जसपुर अनिल कुमार के वेतन से काटकर राजकोष में जमा कराएंगे। साथ ही पूर्ण सूचना भी उपलब्ध कराएंगे।