खकरा से तीन माह में हटाएं अतिक्रमण
संवाद सहयोगी, खटीमा : उच्च न्यायालय ने खकरा नाले को नदी मानते हुए तीन माह में वहां हुए अ
संवाद सहयोगी, खटीमा : उच्च न्यायालय ने खकरा नाले को नदी मानते हुए तीन माह में वहां हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है।
तीन वर्ष पूर्व दायर की गई एक जनहित याचिका पर न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है।
अमाऊं गांव के प्रकाश सिंह बिष्ट ने वर्ष 2015 में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया कि खकरा नदी के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण की वजह से यह नाले में तब्दील हो गई है। पालिका क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर नदी के दोनों ओर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किए गए हैं। नदी के नाले में तब्दील हो जाने की वजह से इससे लगी अमाऊं व अन्य ग्राम सभाएं बारिश के दिनों में बाढ़ की समस्या से जूझती है। याचिकाकर्ता ने नदी के दोनों ओर हुए अतिक्रमण को हटाने के साथ ही इसके पुराने स्वरूप को बहाल करने का अनुरोध किया था। इस पर उच्च न्यायालय की डबल बैंच में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने प्रशासन को तीन माह के भीतर खकरा नदी पर हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं।