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जसपुर में भूमि का मुआवजा अन्य को देने के मामले की जांच

जसपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की जद में आई कृषि भूमि का मुआवजा नहीं मिलने से पीड़ित परिवार दूसरे दिन भी धरने पर बैठा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 Jun 2021 11:00 PM (IST)Updated: Wed, 09 Jun 2021 11:00 PM (IST)
जसपुर में भूमि का मुआवजा अन्य को देने के मामले की जांच
जसपुर में भूमि का मुआवजा अन्य को देने के मामले की जांच

संसू, जसपुर : राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की जद में आई कृषि भूमि का मुआवजा नहीं मिलने से आक्रोशित किसान परिवार के साथ दूसरे दिन ग्रामीण भी धरने पर बैठे। ग्रामीणों ने मुआवजा मिलने तक धरना देने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य बाधित रखने की चेतावनी दी है। वहीं, एसडीएम ने कहा कि प्रकरण की जांच कराई जा रही है।

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गढ़ीहुसैन गांव निवासी सतीश कुमार ने कहा कि उसकी 3148 वर्ग मीटर यानी पांच बीघा जमीन कृषि आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग की जद में आई है। राजस्व कर्मियों की गलत रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2016 में उसके हिस्से का मुआवजा अन्य को दे दिया गया, तभी से वह आंदोलन की राह पर है। बकौल किसान उच्च न्यायालय ने भी माना है कि एनएच की जद में आई कृषि भूमि पर उसका स्वामित्व था। संबंधित राजस्व एवं एनएच अधिकारियों को यह सूचना देने के बाद भी उसे मुआवजा नहीं मिला। इससे आक्रोशित होकर वह सपरिवार मंगलवार को धरने पर बैठ गया था। बुधवार को क्षेत्र के कई ग्रामीण भी उसके साथ जुड़ गए। पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि न्याय नहीं मिलने पर वे आत्मदाह कर लेंगे। उन्होंने सांसद अजय भट्ट को भी पत्र देकर न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं, एसडीएम सुंदर सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाएगा। गलत रिपोर्ट लगाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी गई है। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। मंजूरी से ज्यादा खनन मामले की जांच

संसू, जसपुर : खनन माफिया ने 14 सौ घन मीटर की अनुमति की आड़ में करीब पांच-छह हजार घन मीटर खनन कर लिया। आरोप है कि माफिया ने अन्य स्थल से भी मिट्टी उठा ली। डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

राजपुर गांव निवासी नसीम अहमद की शिकायत पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने उक्त आदेश दिए। शिकायती पत्र के अनुसार गांव निवासी व्यक्ति ग्रामीणों से खरीदी मिट्टी को ऊंच दाम पर बेचता है। बताया गया कि उसने बाबू पुत्र रशीद के गांव स्थित फीका नदी के पास खेत नंबर 404 से 14 सौ घन मीटर मिट्टी उठाने की अनुमति डीएम कार्यालय से ली थी, लेकिन पांच से छह हजार घन मीटर अवैध खनन कर लिया। अन्य स्थल से भी खनन कर लिया। डीएम के निर्देश पर बुधवार को दिनेश कुमार उपनिदेशक खनन ने खनन मोहर्रिर को राजस्व टीम के साथ जांच के लिए भेजा।


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