दुर्घटनाग्रस्त वाहन के बीमा कंपनी को मय ब्याज देने होंगे 3.14 लाख
जागरण संवाददाता, काशीपुर : दुर्घटनाग्रस्त वाहन के बीमा कंपनी को 3.14 लाख रुपये भुगतान करने
जागरण संवाददाता, काशीपुर : दुर्घटनाग्रस्त वाहन के बीमा कंपनी को 3.14 लाख रुपये भुगतान करने होंगे। इसमें 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति व पांच हजार रुपये वाद व्यय का शामिल है। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को वाद दायर करने की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक सात फीसद वाíषक ब्याज की दर से भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
काशीपुर निवासी अनुप्रीत कौर सेठी ने अधिवक्ता नदीम उद्दीन सिद्दीकी द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर कर कहा कि स्वरोजगार के लिए उसने ट्रक खरीदा था। जिसका बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कराया गया। उसे कंपनी को 24116 रुपये मासिक प्रीमियम सात जून 2013 से छह जून 2014 तक भरना था। बीमा कंपनी द्वारा वाहन की कीमत पांच लाख रुपये तय करते हुए बीमा पॉलिसी जारी की गई। 18 जनवरी 2014 को वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे दौरान ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह जल गया। उसी दिन हादसे की लिखित सूचना बीमा कंपनी, पुलिस व फायर स्टेशन अधिकारी को दी गई। बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट में वाहन की रिपेय¨रग में आठ लाख 30 हजार 464 रुपये कीमत निर्धारित की। इसके अतिरिक्त पूर्ण लॉस के आधार पर आरसी निरस्त कराने के साथ तीन लाख 39 हजार व आरसी निरस्त न कराने पर 40 हजार घटाकर दो लाख 99 हजार का भुगतान करने की बीमा कंपनी को संस्तुति की। जिसके उपरांत अनुप्रीत ने नौ लाख रुपये खर्च कर वाहन की मरम्मत करा ली। जब पीड़ित ने बीमा कंपनी से पांच लाख रुपये की मांग की तो कंपनी टाल-मटोल करने लगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आरडी पालीवाल व सदस्य सबाहत हुसैन खान ने बीमा कंपनी को 3.14 लाख रुपये मय ब्याज भुगतान करने के आदेश दिए हैं।