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मृतक आश्रितों को 21.06 लाख भुगतान करेगी बीमा कंपनी

जागरण संवाददाता, काशीपुर : सड़क दुर्घटना में मारे गए कंपनी सुपरवाइजर के परिजनों को बी

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 07:32 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 07:32 PM (IST)
मृतक आश्रितों को 21.06 लाख भुगतान करेगी बीमा कंपनी
मृतक आश्रितों को 21.06 लाख भुगतान करेगी बीमा कंपनी

जागरण संवाददाता, काशीपुर : सड़क दुर्घटना में मारे गए कंपनी सुपरवाइजर के परिजनों को बीमा कंपनी 21.06 लाख रुपये का भुगतान करेगी। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वाद की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है।

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मोटेश्वर महादेव, चैती मेला, डिफेंस कॉलोनी निवासी कृष्ण कुमार झा गलवलिया इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिस्पेच सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। 28 दिसंबर को कंपनी के काम से वह जसपुर से काशीपुर आ रहा था। इस दौरान ग्राम मिस्सरवाला के सामने ट्रक संख्या यूपी-93टी 5666 ने कृष्ण की बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक की मां खुशी झा ने कुंडा थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अधिवक्ता कैलाश चंद्र प्रजापति के माध्यम से जिला जज ऊधम¨सह नगर की अदालत में वाद दायर किया था। सुनवाई के बाद केस द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय को भेजा गया। गुरुवार को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमकुमार ने वाद की सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुना। बीमा कंपनी दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का तर्क था कि घटना अन्य वाहन से हुई है। साथ ही दोनों वाहनों के आमने सामने टकराने से युवक की मौत हुई थी। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश ओमकुमार ने बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को 21.06 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।


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