एनजीटी के आदेश पर किया फूड पार्क का निरीक्षण
एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों फूड पार्क को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था उसी के क्रम में मंगलवार को टीम ने यहां पहुंच कर निरीक्षण किया।
जासं, काशीपुर: एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों फूड पार्क को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सचिव पीसीबी और डीएम से तीन माह के भीतर जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। एनजीटी के निर्देश के क्रम में मंगलवार को च्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ विभिन्न विभागों की टीम ने पार्क का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट बनाई। काशीपुर के कुछ उद्यमियों ने औद्योगिक आस्थान महुआखेड़ागंज में हिमालयन फूड पार्क की स्थापना की है।
आर्यनगर निवासी विजय मल्होत्रा ने एनजीटी में अपने अधिवक्ता उदित बंसल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि हिमालयन फूड पार्क में स्थापित इकाइयां पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ईटीपी व एसटीपी के मानकों का पालन नहीं कर रही हैं। कई इकाइयों ने उत्प्रवाह निष्पादन के लिए कोई शुद्धिकरण संयत्र नहीं लगाया है और न ही सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के मानक पूरे किए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि पीसीबी ने मानक पूरे न होने के बावजूद फूड पार्क के संचालन की अनुमति दे दी। इस शिकायत पर जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस एसपी बांगडी, जस्टिस सत्यवान सिंह गब्र्याल और जस्टिस नागिन नंदा आदि की बेंच ने ऑनलाइन सुनवाई की थी। बेंच ने शिकायतकर्ता के अधिवक्ता उदित के तर्कों को सुना था। बेंच ने पीसीबी के सचिव और ऊधमसिंह नगर के डीएम को नोटिस भेजकर तीन सप्ताह में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा है। हिमालयन फूड पार्क इंगित कमियों पर निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के क्रम में मंगलवार को राजस्व विभाग, वन, कृषि एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने पार्क का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने अपने- अपने विभागों की क्रम में अपनी रिपोर्ट तैयारी की। च्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिघल का कहना है कि एनजीटी के निर्देश पर जांच की गई जिसके विभिन्न विभागों से मिले इनपुर पर जांच रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी। जो रिपोर्ट इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा एनजीटी में फाइल की जाएगी। पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी नरेश गोस्वामी का कहना है कि विभिन्न शिकायतों के संदर्भ में जांच की गई जिसकी रिपोर्ट तैयार कर भेजी जाएगी।