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'विवाद से विश्वास स्कीम' के तहत टैक्स जमा करने पर बनी सहमति

काशीपुर में आयकर विभाग द्वारा विवाद से विश्वास स्कीम 2020 के विषय में सीए एडवोकेट्स व करदाताओं के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Dec 2020 11:26 PM (IST)Updated: Tue, 22 Dec 2020 11:26 PM (IST)
'विवाद से विश्वास स्कीम' के तहत टैक्स जमा करने पर बनी सहमति
'विवाद से विश्वास स्कीम' के तहत टैक्स जमा करने पर बनी सहमति

जासं, काशीपुर : आयकर विभाग द्वारा 'विवाद से विश्वास स्कीम 2020' के विषय में सीए, एडवोकेट्स, व करदाताओं के साथ जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। जिसमें सहायक आयकर आयुक्त सुरेंद्र वर्मा, आयकर अधिकारी सिब्ते हसन, आयकर अधिकारी (टीडीएस) राहुल कुमार ने 'विवाद से विश्वास स्कीम 2020' के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

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कार्यक्रम में बताया गया कि इस स्कीम का लाभ वह सभी करदाता ले सकते हैं जिन मामलों में करदाता ने विभाग में 31 जनवरी 2020 से पहले रिटर्न फाइल की गई है। जिन मामलों में टैक्स एरिया विवाद है उन मामलों में केवल टैक्स जमा करना होगा। जिन मामलों में पेनाल्टी ब्याज का विवाद है उन मामलों में पेनाल्टी ब्याज का ही भुगतान करना है। 31 दिसंबर 2020 के बाद जमा करने पर यह राशि 110 से 130 प्रतिशत बढ़ सकती है। विभाग द्वारा बताया गया कि जिन आयकर दाताओं के मामले अपील में लंबित हैं तथा वह अपील 31 जनवरी 2020 से पहले दाखिल है, वह इस स्कीम का लाभ 31 दिसंबर तक ले सकते हैं। उन्होंने स्कीम के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को परामर्श दिया कि वह 'विवाद से विश्वास स्कीम 2020' का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

इस कार्यक्रम में सीए प्रेसीटेंड नवीन अरोरा, सीए कुलभषण गर्ग, सीए सौरभ अग्रवाल, एडवोकेट मंयक गुप्ता, एडवोकेट विपिन अग्रवाल मौजूद रहे।

उधर रुद्रपुर स्थित आयकर कार्यालय में भी गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें केंद्र की तरफ से आयकर को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि जागरूक होकर वह आयकर से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान समय पर कर सकते हैं। ताकि आने वाले दिनों में किसी भी तरह से आयकर रिटर्न दाखिल करने में व दूसरी समस्याओं से वह बच सकते हैं। गोष्ठी में आयकर अधिकारी सौरभ व प्रशांत ने बताया कि आयकर जमा करने से लेकर एनुअल रिटर्न लेने तक में कई स्टेज पर व्यापारियों व आम लोगों को जानकारी के अभाव में परेशान होना पड़ता है। यदि समय पर जागरूक रहकर रिटर्न दाखिल करेंगे तो आगे भविष्य में भी कई परेशानियों से बच सकते हैं। गोष्ठी में मौजूद आयकर निरीक्षक त्रिभुवनचंद्र जोशी ने योजना के बारे में जानकारी दी। जिसमें प्रमुख रूप से सीए एसोशिएशन के पूर्व अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल ने गोष्ठी में रिटर्न दाखिल करने में सीए के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं के बारे में जानकारी दी। गोष्ठी में प्रमुख रूप से सीए अशोक सिघल, सूरज अग्रवाल, गौतम कथुरिया, पीडी भिलाना, बसंत कनौडिया आदि मौजूद रहे।


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