दो महिलाओं को प्रताड़ित करने में दस के खिलाफ मुकदमा
काशीपुर में दो विवाहिताओं को दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर दस के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
जागरण संवाददाता, काशीपुर : दो विवाहिताओं को दहेज के लिए ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित करने पर पुलिस ने दस लोगों के खिलाफ दहेज अधिनियम में मामला दर्ज किया है। एक को दस लाख की नगदी व मर्सडीज कार दहेज में न लाने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। जबकि दूसरी महिला से पांच लाख की नगदी व कार की मांग की गई।
मोहल्ला गंज निवासी प्रीति शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसका विवाह हरिद्वार के वासु नागर पुत्र अखिल मेहरा के साथ 25 जून 2019 को हुआ था। शादी के बाद ससुराल वालों ने अपने साथ रखने से मना कर दिया। वह किराये के मकान पर रहने लगी। कुछ समय बाद ससुर अखिल बोहरा, सास नन्द बोहरा, ननद मेघा बोहरा उसके घर आए और कहे कि उसे वह अपने साथ रहने देंगे, लेकिन उसे मायके से 10 लाख रुपये की नगदी व एक मर्सडीज कार लानी होगी।
22 जनवरी 2020 को सास, ससुर व ननद ने मांग पूरी न होने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने विरोध किया तो पति समेत अन्य ससुरालियों ने मारपीट की। तब उसने हरिद्वार महिला हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की। इस पर ससुरालियों ने उसके पिता को बुलाकर उसे मायके भेज दिया।
वहीं मोहल्ला गौतम नगर निवासी सन्नो चैहान ने पुलिस दी तहरीर में कहा कि उसका विवाह संभल के हल्लू सराय निवासी पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र रूप किशोर के साथ 22 फरवरी 2004 को हुआ था। शादी में मिले दहेज से सास बेबी उर्फ गोरखा, पति पुष्पेन्द्र, देवर कपिल, देवरानी सुषमा, ननद पूनम व ननदोई अशोक खुश नहीं थे तथा दहेज में पांच लाख की नकदी व एक कार लाने की मांग करने लगे। मांग पूरा न होने पर वर्ष 2016 में उसे जलाकर मारने का भी प्रयास किया गया। जनवरी 2017 में ससुरालियों ने उसे व उसके दो बच्चों को घर से निकाल दिया।