जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में जिले के 82 हजार किसानों को पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसमें 18 साल से 40 साल तक के किसानों को शामिल किया जाना है। बशर्ते उनके पास दो एकड़ की खेतिहर भूमि हो। योजना में आधा अंशदान किसान लाभार्थी व आधा केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके लिए किसानों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
मुख्य जिला कृषि अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना ने बताया कि योजना के लिए कृषि मंत्रालय से पत्र बीती पांच जुलाई को विभाग को मिला है। इसमें योजना को लागू करने व शतप्रतिशत लाभार्थियों का चयन करने के निर्देश हैं। जिले से कुल 82 हजार किसानों का चयन योजना के लिए किया जाना है, जिसके लिए ब्लॉकवार सूची बनाई जा रही है। ऐसे किसानों को चयनित किया जाना है, जिनके पास दो एकड़ कृषि योग्य जमीन है। योजना के तहत जैसे ही लाभार्थी की उम्र 60 साल हो जाएगी, उसे हर माह तीन हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। इसमें लाभार्थी का अधिकतम अंशदान दो सौ रुपये है, जिसे 40 साल की उम्र होने पर देना होगा। 18 साल की उम्र वाले किसान को 55 रुपये का अंशदान देना होगा। उम्र के बढ़ते क्रम में पेंशन का अंशदान बढ़ेगा, लेकिन यह दो सौ रुपये अधिकतम है।
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इन किसानों को नहीं किया जाएगा शामिल पेंशन योजना में ऐसे किसान शामिल नहीं होंगे, जो इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य, किसी विभाग के चेयरमैन या जो लाभ के पद पर हैं, भी इस योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं। योजना का लाभ ऐसे किसानों को भी नहीं मिलेगा, जिनकी पेंशन किसी मद में दस हजार रुपये खाते में आ रही है। वर्जन ---- पेंशन योजना के लिए ब्लॉकवार सूची बनाने का काम शुरू हो गया है। प्रत्येक पात्र को इसमें शामिल करने के लिए जल्द ही विभागीय बैठक भी आयोजित की जाएगी।
-डॉ. अभय सक्सेना, मुख्य जिला कृषि अधिकारी रुद्रपुर ।
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