जिला युवा कल्याण अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना
समय से सूचना न देने पर जिला युवा कल्याण अधिकारी पर सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
संवाद सूत्र, गदरपुर : समय से सूचना न देने पर जिला युवा कल्याण अधिकारी पर सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे विभाग में हड़कंप मच गया है।
ब्लॉक कॉलोनी वार्ड नंबर पांच निवासी तरुण कुमार शर्मा ने सूचना का अधिकार में जिला युवा कल्याण व प्रांतीय रक्षक दल ऊधमसिंह नगर से 20 जुलाई, 2019 को वर्ष, 2006 से प्रत्येक वर्ष जिले की सभी तहसील, एसडीएम, डीएम कार्यालय व आवास में तैनात पीआरडी जवानों की सूची के अलावा पीआरडी जवानों को दी जाने वाली ड्यूटी, वेतन का भुगतान, प्रशिक्षण के समय उपस्थिति पंजिका, प्रशिक्षण अवधि में उपस्थिति आदि की सूचना मांगी थी। सूचना के लिए 568 रुपये जमा किए थे, लेकिन अधूरी सूचना दी गई थी और वह भी समय से नहीं दी गई थी। इस पर शर्मा ने 24 अगस्त, 2019 को प्रथम विभागीय अपील को विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी ऊधम सिंह नगर में अपील की। वहां से भी समय पर सूचना नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सूचना आयोग की शरण ली। आयोग ने 19 मार्च, 2020 एवं 20 जुलाई, 2020 को की गई सुनवाई के बाद गहनता से जांच पड़ताल कराई। आयोग ने जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल ऊधम सिंह नगर को समय से सूचना न देने के आरोप में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही सीडीओ को भी नियत समय में सूचनाओं का जवाब न देने पर चेतावनी दी गई है।