Move to Jagran APP

किशोरी को भगाने वाले को 10 साल की कारावास

जागरण संवाददाता रुद्रपुर बाजपुर निवासी किशोरी को भगा ले जाने के आरोपित युवक को विशेष

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Apr 2019 12:16 AM (IST)Updated: Thu, 04 Apr 2019 06:31 AM (IST)
किशोरी को भगाने वाले को 10 साल की कारावास
किशोरी को भगाने वाले को 10 साल की कारावास

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर: बाजपुर निवासी किशोरी को भगा ले जाने के आरोपित युवक को विशेष न्यायाधीश पाक्सो विजय लक्ष्मी विहान की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। मामले में साथ देने पर उसकी मां और पिता को भी तीन की सजा सुनाई है।

prime article banner

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि बाजपुर निवासी एक व्यक्ति ने दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि उसकी मुरादाबाद निवासी नाबालिग भांजी बचपन से उसके घर में रह रही थी। 14 नवंबर 2015 को तहरीर सौंप कहा था कि छह सितंबर 2015 की शाम को पड़ोसी विनोद पाल घर आया और उसकी भांजी को बहला फुसलाकर ले गया। काफी खोजबीन करने के बाद भी वह नहीं मिली। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विनोद की तलाश शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने 24 नवंबर 2016 को विनोद के साथ ही उसके पिता सूरज पाल और मां राधा को भी गिरफ्तार कर लिया था। तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। मामला न्यायालय में चला तो सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने मामले में छह गवाह पेश किए। इस पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो विजय लक्ष्मी विहान की अदालत ने विनोद को 10 साल की सजा और 90 हजार का जुर्माना तथा उसकी मां-पिता को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.